hajipur news. किशोरी से छेड़छाड़ और विरोध पर मारपीट मामले में युवक दोषी करार

11 दिसंबर 2023 को कटहरा थाना क्षेत्र स्थित घर में एक किशोरी अपनी भाभी के साथ सोई हुई थी, इसी दौरान आराेपित ने छेड़खानी की
हाजीपुर. लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम के विशेष न्यायाधीश ने करीब दो वर्ष पूर्व घर में भाभी के साथ सोई ननद के साथ छेड़छाड़ करने तथा विरोध पर दोनों के साथ मारपीट किए जाने के मामले में एक युवक को दोषी करार दिया है. पॉक्सो के विशेष लोक अभियोजक मनोज कुमार शर्मा ने बताया कि 11 दिसंबर 2023 को कटहरा थाना क्षेत्र स्थित घर में एक किशोरी अपनी भाभी के साथ सोई हुई थी. इसी दौरान अर्द्ध रात्रि में कटहरा थाना क्षेत्र का अजीत कुमार दो अज्ञात लोगों के साथ घर में किशोरी को उठा कर उसके साथ छेड़छाड़ करने लगा. भाभी ने जब विरोध किया, तो उसे रॉड से मारकर जख्मी कर दिया गया. इस घटना को लेकर पीड़िता के पिता ने गोरौल थाने में अजीत कुमार के विरुद्ध प्राथमिकी करायी. पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 29 दिसंबर 2023 को उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया. तब से वह काराधीन है. इस मामले में पुलिस ने 29 फरवरी, 2024 को न्यायालय में आरोप पत्र समर्पित किया. न्यायालय में उसके विरुद्ध 22 मार्च 2024 को संज्ञान लिया गया. इस मामले में 13 दिसम्बर 2024 को आरोप गठन किया गया. विशेष लोक अभियोजक ने आठ साक्षियों और नौ प्रदर्श के परीक्षण-प्रतिपरीक्षण के बाद अजीत कुमार को दोषी करार दिया. सजा की बिंदु पर सुनवाई कल होगी.
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