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Hajipur News : अवैध हथियार व चरस के मामले में दो आरोपित दोषी ठहराये गये

Updated at : 30 Oct 2025 9:35 PM (IST)
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Hajipur News : अवैध हथियार व चरस के मामले में दो आरोपित दोषी ठहराये गये

एनडीपीएस एक्ट के विशेष न्यायाधीश मोहम्मद गयासुद्दीन ने करीब पांच वर्ष पूर्व अवैध आग्नेयास्त्र, फर्जी प्रमाण पत्र एवं वाणिज्यिक मात्रा में चरस बरामदगी के मामले में दो आरोपितों को दोषी करार दिया है.

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बिदुपुर. एनडीपीएस एक्ट के विशेष न्यायाधीश मोहम्मद गयासुद्दीन ने करीब पांच वर्ष पूर्व अवैध आग्नेयास्त्र, फर्जी प्रमाण पत्र एवं वाणिज्यिक मात्रा में चरस बरामदगी के मामले में दो आरोपितों को दोषी करार दिया है. इस संबंध में विशेष लोक अभियोजक सुमित कुमार ने बताया कि नगर थाना पुलिस ने छह जून, 2020 को जढुआ चेक पोस्ट के पास एक चारपहिया वाहन पर सवार बिदुपुर थाना क्षेत्र के खपुरा निवासी धर्मेंद्र राय उर्फ धर्मेंद्र कुमार उर्फ धर्मेंद्र गोप और लालगंज थाना क्षेत्र के बलुआ बसंता निवासी वीरेंद्र शर्मा को गिरफ्तार किया था. गिरफ्तारी के दौरान इनके पास से दो देसी पिस्टल, पांच कारतूस, 4.875 किलोग्राम चरस, डेढ़ लाख रुपये और फर्जी प्रमाण पत्र बरामद किये गये थे. इस मामले में आठ साक्षियों के परीक्षण और प्रतिपरीक्षण के बाद कोर्ट ने दोनों को दोषी करार दिया. विशेष लोक अभियोजक ने बताया कि सजा के बिंदु पर 10 नवंबर को सुनवाई के बाद अंतिम सजा सुनायी जायेगी. धर्मेंद्र राय के खिलाफ 31 और वीरेंद्र शर्मा के खिलाफ 11 आपराधिक मामले विभिन्न न्यायालयों में विचाराधीन हैं और अब तक उन्हें किसी मामले में सजा नहीं हुई थी. मालूम हो कि नवंबर 2019 में नगर थाना क्षेत्र के सिनेमा रोड स्थित मुथुट फाइनेंस की शाखा में दिनदहाड़े लूट की घटना हुई थी, जिसमें अपराधियों ने लगभग 55 किलो सोना लूट लिया था. दोनों आरोपितों की इस लूट कांड में संलिप्तता सामने आयी थी. लगातार उनकी तलाश के बाद पुलिस ने छह जून, 2020 को जढुआ से उन्हें गिरफ्तार किया और इस दौरान चरस एवं अवैध हथियार बरामद हुए थे. इस गिरफ्तारी ने लूट कांड समेत अन्य आपराधिक मामलों की जांच में महत्वपूर्ण प्रगति की है.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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SHAH ABID HUSSAIN

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By SHAH ABID HUSSAIN

SHAH ABID HUSSAIN is a contributor at Prabhat Khabar.

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