गोपालगंज. जिला सत्र न्यायाधीश प्रथम सह स्पेशल जज एनडीपीएस एक्ट कैलाश जोशी के कोर्ट ने 88 किलोग्राम गांजा बरामदगी के पौने तीन साल पुराने मामले में टेंपो के चालक सहित तीन तस्करों को दोषी पाते हुए 10-10 वर्ष का कारावास और एक-एक लाख रुपये अर्थदंड की सजा सुनायी है. अर्थदंड की राशि नहीं देने पर तीनों को एक-एक वर्ष की अतिरिक्त सजा भी काटनी पड़ेगी. अभियोजन पक्ष से स्पेशल पीपी ललन द्विवेदी तथा बचाव पक्ष से अधिवक्ता की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने सजा सुनायी. सजा सुनाये जाने के बाद तीनों को सजा काटने के लिए मंडल कारा गोपालगंज भेज दिया गया. कुचायकोट थाने के इसुआपुर गांव के टेंपो चालक संजीत दुबे, सुशील दुबे और मठिया गांव के चंदन साह शामिल हैं. बताया जाता है कि कुचायकोट थाने के तत्कालीन प्रभारी अश्विनी कुमार तिवारी ने गुप्त सूचना के आधार पर 17 मार्च 2023 को एनएच 27 पर बनकट गांव के पास कार्रवाई करते हुए टेंपो पर लदा 88 किलो गांजा बरामद करते हुए तीनों को गिरफ्तार किया था. कांड के अनुसंधानकर्ता की तरफ से आरोप पत्र समर्पित किये जाने के बाद मामले की सुनवाई कोर्ट में चल रही थी.
आर्म्स एक्ट में आरोपित को दो वर्षों के कारावास की सजा
गोपालगंज. एसीजेएम छह अजय कुमार की कोर्ट ने आर्म्स एक्ट के दो वर्ष पुराने मामले में एक मात्र आरोपित को दो वर्ष के कारावास और तीन हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनायी है. अर्थदंड की राशि का भुगतान नहीं करने पर उसे तीन माह की अतिरिक्त सजा भी काटनी पड़ेगी. अभियोजन पक्ष से अभियोजन पदाधिकारी अनूप कुमार त्रिपाठी तथा बचाव पक्ष के अधिवक्ता की दलीलों को सुनने के बाद कोर्ट ने सजा सुनायी. बताया जाता है कि गत नौ फरवरी 2024 को मांझागढ़ थाने की पुलिस ने बागिश मोड़ के पास कार्रवाई करते हुए यूपी के जौनपुर जिले के खुटहन थाने के बनवाड़ीह गांव के गुलशन कुमार यादव को लोडेड देसी पिस्टल और दो कारतूस के साथ गिरफ्तार किया था. कांड के अनुसंधानक की तरफ से आरोप पत्र समर्पित किये जाने के बाद मामले की सुनवाई कोर्ट में चल रही थी.
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