10.3 C
Ranchi

लेटेस्ट वीडियो

चाकू से हमले मामले में किशोर को थावे दुर्गा मंदिर में 30 दिन सेवा की मिली सजा

गोपालगंज. करीब डेढ़ वर्ष युवक को चाकू से हमला कर घायल कर देने के मामले में किशोर न्याय बोर्ड गोपालगंज के प्रधान मजिस्ट्रेट नीलेश भारद्वाज के कोर्ट ने आरोपित किशोर को दोषी पाते हुए थावे दुर्गा मंदिर में तीस दिन तक सेवा करने की सजा सुनायी है.

गोपालगंज. करीब डेढ़ वर्ष युवक को चाकू से हमला कर घायल कर देने के मामले में किशोर न्याय बोर्ड गोपालगंज के प्रधान मजिस्ट्रेट नीलेश भारद्वाज के कोर्ट ने आरोपित किशोर को दोषी पाते हुए थावे दुर्गा मंदिर में तीस दिन तक सेवा करने की सजा सुनायी है. यह सजा उसकी दोष स्वीकृति के आधार पर सुनाई गयी है. बताया जाता है कि 4 अगस्त 2024 को नगर थाने के घोष मोड़ पर थावे थाने के गउदरी पथराना गांव के अभिषेक कुमार को चाकू मारकर घायल कर दिया गया था. मामले में को लेकर नगर थाने के ही एक गांव के किशोर सहित दो लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करायी गयी थी. कोर्ट में सुनवाई के दौरान विधिविरुद्ध बालक ने कहा कि बचपना में उससे गलती हो गयी है. उसे माफ करते हुए सुधरने का मौका दिया जाये. ऐसी स्थिति में बोर्ड के प्रधान मजिस्ट्रेट नीलेश भारद्वाज की कोर्ट ने सामुदायिक सेवा के अंतर्गत उसे थावे दुर्गा मंदिर में तीस दिन तक सेवा करने का आदेश दिया.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

संबंधित ख़बरें

Trending News

जरूर पढ़ें

वायरल खबरें

ऐप पर पढें
होम आप का शहर
News Snap News Reel