चाकू से हमले मामले में किशोर को थावे दुर्गा मंदिर में 30 दिन सेवा की मिली सजा

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चाकू से हमले मामले में किशोर को थावे दुर्गा मंदिर में 30 दिन सेवा की मिली सजा

गोपालगंज. करीब डेढ़ वर्ष युवक को चाकू से हमला कर घायल कर देने के मामले में किशोर न्याय बोर्ड गोपालगंज के प्रधान मजिस्ट्रेट नीलेश भारद्वाज के कोर्ट ने आरोपित किशोर को दोषी पाते हुए थावे दुर्गा मंदिर में तीस दिन तक सेवा करने की सजा सुनायी है.

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गोपालगंज. करीब डेढ़ वर्ष युवक को चाकू से हमला कर घायल कर देने के मामले में किशोर न्याय बोर्ड गोपालगंज के प्रधान मजिस्ट्रेट नीलेश भारद्वाज के कोर्ट ने आरोपित किशोर को दोषी पाते हुए थावे दुर्गा मंदिर में तीस दिन तक सेवा करने की सजा सुनायी है. यह सजा उसकी दोष स्वीकृति के आधार पर सुनाई गयी है. बताया जाता है कि 4 अगस्त 2024 को नगर थाने के घोष मोड़ पर थावे थाने के गउदरी पथराना गांव के अभिषेक कुमार को चाकू मारकर घायल कर दिया गया था. मामले में को लेकर नगर थाने के ही एक गांव के किशोर सहित दो लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करायी गयी थी. कोर्ट में सुनवाई के दौरान विधिविरुद्ध बालक ने कहा कि बचपना में उससे गलती हो गयी है. उसे माफ करते हुए सुधरने का मौका दिया जाये. ऐसी स्थिति में बोर्ड के प्रधान मजिस्ट्रेट नीलेश भारद्वाज की कोर्ट ने सामुदायिक सेवा के अंतर्गत उसे थावे दुर्गा मंदिर में तीस दिन तक सेवा करने का आदेश दिया.

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Awedhesh Kumar Raja

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