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चाकू से हमले में किशोर को मिली सजा, बुनियाद केंद्र में करेगा 30 दिन सेवा

गोपालगंज. किशोर न्यास बोर्ड, गोपालगंज के प्रधान मजिस्ट्रेट नीलेश भारद्वाज की अदालत ने चाकू से जानलेवा हमला करने के मामले में आरोपित किशोर को बुनियाद केंद्र में 30 दिन सेवा करने की सजा सुनायी है.

गोपालगंज. किशोर न्यास बोर्ड, गोपालगंज के प्रधान मजिस्ट्रेट नीलेश भारद्वाज की अदालत ने चाकू से जानलेवा हमला करने के मामले में आरोपित किशोर को बुनियाद केंद्र में 30 दिन सेवा करने की सजा सुनायी है. यह फैसला किशोर द्वारा दोष स्वीकारने और सुधार का अवसर मांगे जाने के आधार पर सुनाया गया. मामला जादोपुर थाना क्षेत्र के एक गांव का है, जहां 3 सितंबर 2023 को पूर्व विवाद को लेकर इंशारुल अंसारी पर चाकू से हमला किया गया था. हमले में अंसारी गंभीर रूप से घायल हो गया था. जांच में अन्य आरोपितों के साथ गांव के एक किशोर का नाम भी सामने आया. सुनवाई के दौरान किशोर ने बोर्ड से माफी मांगते हुए कहा कि वह समाज की मुख्यधारा से जुड़ना चाहता है और भविष्य में ऐसा कृत्य नहीं करेगा. इस पर प्रधान मजिस्ट्रेट ने सामुदायिक सेवा के अंतर्गत उसे बुनियाद केंद्र, गोपालगंज में 30 दिनों तक सेवा करने का निर्देश दिया. यह सेवा जिला प्रबंधक की निगरानी में पूरी की जायेगी. निर्धारित अवधि के बाद बुनियाद केंद्र के संचालक द्वारा किशोर की आचरण संबंधी रिपोर्ट बोर्ड को सौंपी जायेगी.

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