कटेया थानाध्यक्ष से 10 लाख के फ्रॉड मामले में कार्रवाई नहीं किये जाने पर जवाब तलब

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कटेया थानाध्यक्ष से 10 लाख के फ्रॉड मामले में कार्रवाई नहीं किये जाने पर जवाब तलब

गोपालगंज. 10 लाख रुपये की फ्रॉड के एक मामले में न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी संतोष कुमार की अदालत ने कटेया थानाध्यक्ष से जवाब तलब किया है.

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गोपालगंज. 10 लाख रुपये की फ्रॉड के एक मामले में न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी संतोष कुमार की अदालत ने कटेया थानाध्यक्ष से जवाब तलब किया है. यह कार्रवाई अभियुक्त की गिरफ्तारी एवं न्यायालय द्वारा जारी इश्तेहार पर अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं किये जाने को लेकर की गयी है. कटेया थाना क्षेत्र के पड़रिया गांव निवासी आरोपित राजकुमार भगत के खिलाफ 11 अक्तूबर 2025 को गैर-जमानती वारंट जारी किया गया था. इसके बावजूद अभियुक्त की गिरफ्तारी नहीं होने पर न्यायालय द्वारा 13 नवंबर 2025 को उक्त वारंट के तामिले की मांग की गयी थी. जब इसके बाद भी अभियुक्त न्यायालय में उपस्थित नहीं हुआ, तो न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी संतोष कुमार ने दिनांक 12 दिसंबर को अभियुक्त राजकुमार भगत के विरुद्ध इश्तेहार जारी करने का आदेश दिया. एक माह से अधिक समय बीत जाने के बावजूद न तो अभियुक्त की गिरफ्तारी की गयी और न ही न्यायालय द्वारा जारी इश्तेहार पर कोई कार्रवाई की गयी. इस पर पीड़िता रिंटू देवी के अधिवक्ता मोहनीश कुमार शाही की दलीलें सुनने के बाद न्यायालय ने दिनांक 12 जनवरी को कटेया थानाध्यक्ष के प्रति कड़ी नाराजगी व्यक्त करते हुए उनसे जवाब तलब किया है. भोरे थाना क्षेत्र के दक्षिण टोला निवासी श्रीकांत सिंह की पत्नी रिंटू देवी ने वर्ष 2021 में कटेया थाना क्षेत्र के पडरौना गांव निवासी राजकुमार भगत को उसकी कपड़े की दुकान को आगे बढ़ाने के नाम पर 10 लाख रुपये उधार दिये थे. रुपये लेते समय आरोपित ने साढ़े तीन वर्ष में रकम लौटाने का आश्वासन दिया था. बाद में 8 मई 2025 को आरोपित ने यूनियन बैंक का 10 लाख रुपये का एक चेक दिया. जब पीड़िता ने उक्त चेक को केनरा बैंक की भोरे शाखा स्थित अपने खाते में जमा किया, तो खाते में पर्याप्त राशि नहीं होने के कारण चेक बाउंस हो गया था.

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