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खैरा आजम में विधिक जागरूकता कार्यक्रम का किया गया आयोजन, जिला विधिक सेवा प्राधिकार ने लोगों को दी कानूनी जानकारी

गोपालगंज. जिला विधिक सेवा प्राधिकार के द्वारा रविवार को बैकुंठपुर प्रखंड के खैरा आजम पंचायत भवन परिसर में विधिक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया.

गोपालगंज. जिला विधिक सेवा प्राधिकार के द्वारा रविवार को बैकुंठपुर प्रखंड के खैरा आजम पंचायत भवन परिसर में विधिक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया. यह कार्यक्रम नालसा (विधिक सेवा प्राधिकरणों के माध्यम से आपदा पीड़ितों के लिए कानूनी सेवाएं) योजना 2010 पर आधारित था. कार्यक्रम में प्राधिकरण के पैनल अधिवक्ता विजय कुमार त्रिवेदी, दत्तक ग्रहण संस्थान की सामाजिक कार्यकर्ता निरुपमा गोस्वामी एवं पीएलवी अमानुल्लाह की टीम द्वारा प्रतिभागियों को प्राकृतिक एवं मानव निर्मित आपदाओं, उनसे उत्पन्न संकट एवं पीड़ितों को कानूनी सहायता उपलब्ध कराने के विषय में जानकारी दी गयी. आपदा के समय जान-माल की हानि, बेघर हो जाना, संपत्ति का नुकसान, पर्यावरणीय संकट जैसी स्थितियां उत्पन्न होती हैं. यदि कोई महिला कार्यस्थल पर उत्पीड़न की शिकार होती है, तो वह विभाग में गठित यौन उत्पीड़न समिति के समक्ष शिकायत दर्ज करा सकती है. साथ ही 10 मई को व्यवहार न्यायालय परिसर में आयोजित होनेवाली राष्ट्रीय लोक अदालत के बारे में भी जानकारी दी गयी. इसमें बैंक ऋण, ग्राम कचहरी, पारिवारिक विवाद, सुलहनीय आपराधिक वाद, श्रम एवं माप-तौल से संबंधित वादों को सुलह-समझौते के आधार पर निबटाने के लिए वादों के चिह्नांकन के लिए संबंधित न्यायालय या कार्यालय से संपर्क करने का आह्वान किया गया. टीम द्वारा पात्र व्यक्तियों को निःशुल्क विधिक सहायता एवं अधिवक्ता की उपलब्धता, केंद्र एवं राज्य सरकार की कल्याणकारी योजनाओं से संबंधित जानकारी भी दी गयी. पीएलवी अमानुल्लाह द्वारा हैंडबिल वितरण कर आमजनों को जागरूक किया गया. कार्यक्रम में स्थानीय पंचायत के मुखिया, सरपंच, जनप्रतिनिधि एवं बड़ी संख्या में ग्रामीण जनता उपस्थित रही.

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