गोपालगंज. बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार, पटना के निर्देश पर गोपालगंज जिला विधिक सेवा प्राधिकार द्वारा हथुआ प्रखंड की विभिन्न पंचायत भवनों में विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया जायेगा. इन शिविरों का उद्देश्य ग्रामीण स्तर पर आम लोगों को कानूनी अधिकारों और योजनाओं की जानकारी देनी है. इस संबंध में एसीजेएम-सह-सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकार ने निर्देश जारी किया है. इसके तहत बीडीओ और प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी, हथुआ को कार्यक्रमों की सफलता सुनिश्चित करने का आदेश दिया गया है. उन्हें सभी पंचायत प्रतिनिधियों के साथ अग्रिम बैठक कर कार्यक्रम के प्रचार-प्रसार और अधिकाधिक भागीदारी सुनिश्चित करने को कहा गया है. निर्देश में यह भी कहा गया है कि पंचायत के मुखिया और सरपंच अपने-अपने पंचायतों में जनप्रतिनिधियों, विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों, आंगनबाड़ी सेविकाओं, सहायिकाओं तथा ग्रामीणों को इस अभियान में शामिल करें. शिविरों में जिला विधिक सेवा प्राधिकार के पैनल अधिवक्ता और पारा विधिक स्वयंसेवक कानूनी विषयों पर जानकारी देंगे. निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार, दो नवंबर को लाइन बाजार पंचायत भवन में पहला शिविर आयोजित होगा. इसके बाद 8 नवंबर को फतेहपुर, 9 नवंबर को खैरटिया, 16 नवंबर को एकडंगा, 23 नवंबर को कुसौंधी और 30 नवंबर को सेमराव पंचायत में शिविर लगाये जायेंगे. प्रत्येक शिविर सुबह 10:30 बजे से प्रारंभ होगा. इन शिविरों में घरेलू हिंसा अधिनियम, नालसा की विभिन्न योजनाओं, कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न की रोकथाम तथा कानूनी सहायता जैसे विषयों पर विस्तृत जानकारी दी जायेगी. अधिक जानकारी के लिए लोग लोक अदालत कार्यालय के संपर्क नंबर 9430238137 पर संपर्क कर सकते हैं.
डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

