भोरे. स्थानीय थाना क्षेत्र के कल्याणपुर गांव के एक युवक द्वारा कर्नाटक की रहने वाली एक महिला को शादी का झांसा देकर बुलाने और उसका यौनशोषण करने का मामला प्रकाश में आया है. पीड़िता के बयान पर पुलिस ने प्रेमी और उसके माता-पिता सहित चार लोगों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की सुसंगत धाराओं में प्राथमिकी दर्ज कर ली है. जानकारी के अनुसार, कर्नाटक के गुलबर्गा जिले के चिंचोली थाना क्षेत्र की रहने वाली एक महिला ने पुलिस को दिये आवेदन में बताया है कि वह पहले से शादीशुदा थी. भोरे के कल्याणपुर निवासी निखिल कुमार ने उसके पति को उसकी कुछ गलत तस्वीरें भेज दीं और धमकी दी, जिसके कारण उसका तलाक हो गया. इसके बाद निखिल ने उसके साथ पांच साल तक रिलेशनशिप रखा. आरोप है कि निखिल ने शादी का वादा कर उसे कर्नाटक से भोरे बुला लिया. यहां पिछले एक महीने से उसे गांव वालों से छिपाकर एक कमरे में रखा गया था, जिसकी जानकारी युवक के परिजनों को थी. पीड़िता का आरोप है कि जब उसने शादी के लिए दबाव बनाया, तो निखिल कोर्ट बंद होने का बहाना बनाने लगा. बाद में उसने और उसके परिवार वालों ने शादी से साफ इनकार कर दिया. आरोप है कि एक जनवरी 2026 की रात 10 बजे निखिल, उसके पिता प्रमोद कुशवाहा, मां शांति देवी और भाई अमित कुमार ने मिलकर उसके साथ जमकर मारपीट की और जान से मारने की धमकी दी. मामले में पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी है.
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