गोपालगंज. रविवार को बैकुंठपुर प्रखंड के चिउटाहा पंचायत भवन परिसर में बिहार पीड़ित प्रतिकर स्कीम 2014, कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न पर एक विधिक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया. पैनल अधिवक्ता संजय कुमार द्विवेदी, जिला बाल संरक्षण इकाई से सामाजिक कार्यकर्ता निरुपमा गोस्वामी एवं पीएलवी विजय कुमार साह की टीम ने कानूनी पहलुओं पर जागरूक किया. बिहार पीड़ित प्रतिकर स्कीम के तहत तेजाब पीड़ित, यौन उत्पीड़न, पॉक्सो आदि की स्थिति में पीड़ितों को मिलने वाली मुआवजा राशि, विधिक सहायता, तथा जिला विधिक सेवा प्राधिकार की भूमिका आदि विषयों पर जानकारी दी गयी. कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम 2013 के तहत कानूनी प्रावधानों की जानकारी दी गयी. बताया गया कि कोई भी महिला जो किसी विभाग में कार्यरत है और कार्यस्थल पर उसके साथ यौन उत्पीड़न की घटना होती है, तो वह उस विभाग में बनी यौन उत्पीड़न कमेटी के समक्ष अपना मामला रख सकती है एवं कमेटी उन पहलुओं पर उचित निर्णय लेगी. टीम के सदस्यों द्वारा मुफ्त विधिक सहायता प्राप्त करने के तरीके, पात्रता रखने वाले व्यक्तियों को वादों में उचित पैरवी हेतु मुफ्त अधिवक्ता की उपलब्धता आदि पर भी प्रकाश डाला गया. कार्यक्रम में उपस्थित आम जनता के बीच पीएलवी विजय कुमार साह द्वारा जिला विधिक सेवा प्राधिकार से संबंधित तथा केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा संचालित विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं से संबंधित हैंडबिल भी वितरित किये गये एवं इन योजनाओं की जानकारी देकर उपस्थित जनता को जागरूक किया गया. कार्यक्रम में स्थानीय पंचायत के मुखिया, सरपंच एवं अन्य जनप्रतिनिधियों के अलावा बड़ी संख्या में स्थानीय ग्रामीण जनता उपस्थित थी.
डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

