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दहेज हत्या के मामले में पति की जमानत याचिका सीजेएम कोर्ट से हुई खारिज

गोपालगंज. सीजेएम आनंद कुमार त्रिपाठी के कोर्ट ने शुक्रवार को दहेज हत्या के दो वर्ष पुराने मामले में आरोपित पति धनु चौबे की जमानत याचिका को खारिज कर दिया.

गोपालगंज. सीजेएम आनंद कुमार त्रिपाठी के कोर्ट ने शुक्रवार को दहेज हत्या के दो वर्ष पुराने मामले में आरोपित पति धनु चौबे की जमानत याचिका को खारिज कर दिया. यह मामला कुचायकोट थाने के खुटवनिया गांव का है, जहां धनु चौबे ने अपनी पत्नी विभा देवी को दहेज के लिए प्रताड़ित किया और 25 सितंबर 2023 को उसकी हत्या कर दी थी. मृतका विभा देवी की शादी 13 जुलाई 2018 को मीरगंज थाना क्षेत्र के मटिहानी माधो गांव के अजय तिवारी की पुत्री विभा की शादी कुचायकोट के अखिलेश्वर चौबे के पुत्र धनु चौबे से हुई थी. शादी के कुछ समय बाद ही विभा ने एक पुत्री को जन्म दिया. इसके बाद दहेज की मांग को लेकर उसका शारीरिक और मानसिक शोषण किया गया. आरोपित पति और उसके परिवार ने विभा से पांच लाख रुपये की राशि की मांग की थी. जब यह राशि नहीं दी गयी, तो उन्होंने 25 सितंबर 2023 को विभा को हत्या कर दी. मृतका के पिता ने इस संबंध में अपने दामाद धनु चौबे और उसके परिवार के अन्य सदस्यों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करायी. अभियोजन पक्ष की ओर से अनुमंडलीय लोक अभियोजक अनूप कुमार त्रिपाठी ने कोर्ट में अपनी दलीलें दीं. इसके बाद सीजेएम कोर्ट ने आरोपित की जमानत याचिका खारिज कर दी. अब आरोपित को जमानत के लिए जिला जज के कोर्ट का दरवाजा खटखटाना होगा. इस मामले में दहेज हत्या जैसी गंभीर अपराध की स्थिति को देखते हुए कोर्ट ने आरोपित को राहत देने से मना कर दिया.

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