गोपालगंज. यूपी से शराब की खेप लाकर कुचायकोट के इलाके में बेचने के आरोपित को कोर्ट ने दोषी पाते हुए सजा सुनायी. करीब डेढ़ साल पुराने शराब तस्करी के मामले में सुनवाई पूरी होने के बाद विशेष उत्पाद न्यायाधीश सह एडीजे 4 शैलेंद्र कुमार शर्मा की कोर्ट ने एक तस्कर को दोषी पाते हुए पांच वर्ष के कारावास तथा एक लाख अर्थदंड की सजा सुनायी है. अर्थदंड की रकम नहीं देने पर उसे तीन माह की अतिरिक्त सजा भी काटनी पड़ेगी. सजा सुनाये जाने के बाद सजा काटने के लिए अभियुक्त को चनावे स्थित मंडल कारा भेज दिया गया.
26 जुलाई 2023 को वाहन जांच के दौरान शराब हुई थी बरामद
बताया जाता है कि कुचायकोट थाने की पुलिस ने 26 जुलाई 2023 को वाहन जांच के दौरान शराब बरामद की थी. मामले को लेकर बेलबनवा गांव के हरेंद्र कुशवाहा को गिरफ्तार करते हुए पुलिस ने पांच लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की थी. कांड के अनुसंधानकर्ता की तरफ से आरोप पत्र दाखिल किये जाने के बाद विशेष न्यायाधीश उत्पाद के न्यायालय में सुनवाई चल रही थी. अभियोजन पक्ष से स्पेशल पीपी रवि भूषण श्रीवास्तव तथा बचाव पक्ष के अधिवक्ता की दलीलों को सुनने के बाद कोर्ट ने गत 19 मार्च को हरेंद्र कुशवाहा को दोषी करार दिया था. बुधवार को सजा के बिंदू पर सुनवाई हुई, जिसके बाद उसको सजा सुनायी गयी.
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