गोपालगंज. राजेंद्रनगर बस स्टैंड में फर्जी जमाबंदी मामले में पटना हाइकोर्ट के न्यायमूर्ति राजेश कुमार वर्मा की बेंच ने अपर समाहर्ता से निलंबित सीओ गुलाम सरवर की जमाबंदी रद्द करने की अनुशंसा पर अबतक की गयी कार्रवाई को तलब किया है. हाइकोर्ट ने अब 26 मार्च को अगली सुनवाई के लिए तिथि मुकर्रर की है. यह सुनवाई बरखास्त राजस्व कर्मचारी दिनेश चंद्र मिश्र की अग्रिम जमानत याचिका पर हो रही थी. कोर्ट ने अग्रिम जमानत नहीं दी है. बचाव पक्ष के वरीय अधिवक्ता वाइवी गिरि, देवाशिष गिरि, वरीय अधिवक्ता वाइसी वर्मा व सूचक के अधिवक्ता राजेश रंजन की दलीलों को सुनने के बाद एडीएम के द्वारा की गयी जमाबंदी रद्द करने में अबतक एक्शन की रिपोर्ट तलब की गयी है. अब अगली तिथि को जमानत पर ठोस निर्णय होने की संभावना है.
सीआइ 24 दिसंबर से जेल में है बंद
राजेंद्रनगर बस स्टैंड की फर्जी जमाबंदी बनाने में लिप्त सीआइ जटाशंकर प्रसाद को नगर थाने की पुलिस ने 24 दिसंबर को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया. जटाशंकर प्रसाद की जमानत याचिका भी एडीजे -16 शेफाली नारायण के कोर्ट से पांच फरवरी को नगर परिषद के अधिवक्ता वेद प्रकाश तिवारी के विरोध के बाद रद्द हो चुकी है. अब हाइकोर्ट से ही जमानत मिल सकेगी. फिलहाल सीआइ जेल में बंद है.प्रभात खबर के खुलासे के बाद डीएम ने दर्ज कराया था कांड
डीएम के आदेश पर नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी राहुलधर दुबे ने नगर थाने में 18 सितंबर को सीओ, राजस्व कर्मचारी, सीआइ व सासामुसा के चंद्रमा दुबे के पुत्र अजय दुबे के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करायी थी. खतियान एवं पंजी-2 के आधार पर जमाबंदी दाखिल-खारिज केस नं-360/1980-81 के द्वारा पुरानी जमाबंदी नं-192 एवं 195 से घटाकर निलंबित सीओ गुलाम सरवर के द्वारा दो सितंबर, 2024 को सुबह 10.44 बजे भू-माफिया अजय दुबे के नाम पर जमाबंदी परिमार्जन के तहत की गयी. तीन सितंबर को 1985 से 2025 तक की रेंट रसीद भी काट दी गयी थी.डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है