गोपालगंज. अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश :18 मानवेंद्र मिश्र के कोर्ट में बैकुंठपुर के चर्चित चौकीदार हत्याकांड में तीन माह के भीतर केस में ट्रायल के दौरान अभियोजन की गवाही पूरी हो गयी. गुरुवार को केस के आइओ के द्वारा साक्ष्य के रूप में अपना बयान दर्ज कराया गया. कोर्ट में अपना बयान दर्ज कराते हुए कांड के अनुसंधानकर्ता ने कहा कि शराब माफियाओं के द्वारा कांड को अंजाम दिया गया है. इस कांड में फैसला भी शीघ्र ही आ जायेगा. अभियोजन की ओर से एपीपी जयराम साह व अधिवक्ता वेद प्रकाश तिवारी के द्वारा साक्ष्य को दिया गया. चौकीदार झमेंद्र राय ने अपनी पत्नी व बच्चों को बताया था कि गम्हारी बथानी टोला के शराब माफिया सुरेंद्र राय को शराब के साथ अरेस्ट कराया था. जेल से बाहर आने के बाद उसके द्वारा जान से मार देने की धमकी दी जा रही है. तीन दिसंबर 2024 को गम्हारी बथानी टोला में एक शादी समारोह में नेवता करने गये थे. जहां से रात में नहीं लौटे. अगले दिन सोनवलिया बांध के पास उनका शव बरामद किया गया था. शरीर में कई जगह चाकू मारने के गंभीर निशान थे. पुलिस ने परिजनों व मौके से मिले इनपुट पर सुरेंद्र राय व विकेश राय को हिरासत में लेकर पूछताछ दी, तो उनके द्वारा बताने पर घर में मोबाइल व चाकू व कपड़ा बरामद किया. उसके बताने पर गन्ना की खेत में पुलिस लेकर गयी जहां चौकीदार की बाइक को छुपा कर रखा गया था. बाइक की चाबी निकालते समय विकेश ने पुलिस पर फायर कर दिया. उसके बाद बचाव में पुलिस ने भी फायरिंग कर उसे अरेस्ट कर लिया था. पुलिस ने मुठभेड़ का एक अलग से केस दर्ज किया.
मासूम हत्याकांड में बड़ी मां दोषी करार, आज आयेगा फैसला
मासूम बच्चे की हत्या में बड़ी मां उर्मिला देवी को एडीजे-10 के कोर्ट ने दोषी करार दिया. सजा के बिंदु पर शुक्रवार को फैसला आयेगा. बीएनएस के नये आपराधिक कानून में नाै दिनों में स्पीडी ट्रॉयल चलाकर में दोषी करार दिया. 13 अगस्त 24 को सिधवलिया थाने के पंडितपुर गांव में छह वर्षीय अजय कुमार की हत्या कर दी गयी थी.डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है