ePaper

gopalganj news. भरण-पोषण के मामले में कोर्ट का आदेश नहीं मानने पर कुर्की

Updated at : 14 Dec 2025 7:29 PM (IST)
विज्ञापन
gopalganj news. भरण-पोषण के मामले में कोर्ट का आदेश नहीं मानने पर कुर्की

खालिद हुसैन की पत्नी जमीला खातून ने वर्ष 2018 में परिवार कोर्ट में स्वयं और अपने बच्चों के भरण-पोषण को लेकर वाद दायर किया था

विज्ञापन

गोपालगंज. उचकागांव थाना क्षेत्र के बरारी हरिकेश गांव में कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने कुर्की की कार्रवाई की है. यह कार्रवाई भरण-पोषण की राशि का भुगतान नहीं किए जाने के मामले में की गई. जानकारी के अनुसार, गांव निवासी खालिद हुसैन की पत्नी जमीला खातून ने वर्ष 2018 में परिवार कोर्ट में स्वयं और अपने बच्चों के भरण-पोषण को लेकर वाद दायर किया था. मामले की सुनवाई के बाद कोर्ट ने खालिद हुसैन को पत्नी और बच्चों के भरण-पोषण के लिए प्रति माह पांच हजार रुपये देने का आदेश दिया था. आरोप है कि आर्थिक स्थिति कमजोर होने का हवाला देते हुए खालिद हुसैन पिछले करीब 65 महीनों से भरण-पोषण की राशि का भुगतान नहीं कर सका. इसके बाद पीड़िता ने पुनः कोर्ट की शरण ली. मामले को गंभीरता से लेते हुए परिवार कोर्ट के प्रधान न्यायाधीश ने कुर्की का आदेश जारी किया. कोर्ट के आदेश के अनुपालन में उचकागांव थाना की पुलिस टीम बरारी हरिकेश गांव पहुंची और आरोपित के घर से पलंग, वाशिंग मशीन, अलमीरा, गैस सिलेंडर सहित अन्य घरेलू सामान जब्त किया. पुलिस अधिकारियों ने बताया कि जब्त सामान की नीलामी कर उससे प्राप्त राशि कोर्ट के निर्देशानुसार पीड़ित महिला को दी जाएगी. कुर्की की कार्रवाई के दौरान अपर थानाध्यक्ष धर्मेंद्र कुमार, आनंद कुमार, महिला सिपाही एवं चौकीदार मौजूद थे.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

विज्ञापन
Shashi Kant Kumar

लेखक के बारे में

By Shashi Kant Kumar

Shashi Kant Kumar is a contributor at Prabhat Khabar.

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Download from Google PlayDownload from App Store
विज्ञापन