gopalganj news. भरण-पोषण के मामले में कोर्ट का आदेश नहीं मानने पर कुर्की

Published by : Shashi Kant Kumar Updated At : 14 Dec 2025 7:29 PM

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खालिद हुसैन की पत्नी जमीला खातून ने वर्ष 2018 में परिवार कोर्ट में स्वयं और अपने बच्चों के भरण-पोषण को लेकर वाद दायर किया था

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गोपालगंज. उचकागांव थाना क्षेत्र के बरारी हरिकेश गांव में कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने कुर्की की कार्रवाई की है. यह कार्रवाई भरण-पोषण की राशि का भुगतान नहीं किए जाने के मामले में की गई. जानकारी के अनुसार, गांव निवासी खालिद हुसैन की पत्नी जमीला खातून ने वर्ष 2018 में परिवार कोर्ट में स्वयं और अपने बच्चों के भरण-पोषण को लेकर वाद दायर किया था. मामले की सुनवाई के बाद कोर्ट ने खालिद हुसैन को पत्नी और बच्चों के भरण-पोषण के लिए प्रति माह पांच हजार रुपये देने का आदेश दिया था. आरोप है कि आर्थिक स्थिति कमजोर होने का हवाला देते हुए खालिद हुसैन पिछले करीब 65 महीनों से भरण-पोषण की राशि का भुगतान नहीं कर सका. इसके बाद पीड़िता ने पुनः कोर्ट की शरण ली. मामले को गंभीरता से लेते हुए परिवार कोर्ट के प्रधान न्यायाधीश ने कुर्की का आदेश जारी किया. कोर्ट के आदेश के अनुपालन में उचकागांव थाना की पुलिस टीम बरारी हरिकेश गांव पहुंची और आरोपित के घर से पलंग, वाशिंग मशीन, अलमीरा, गैस सिलेंडर सहित अन्य घरेलू सामान जब्त किया. पुलिस अधिकारियों ने बताया कि जब्त सामान की नीलामी कर उससे प्राप्त राशि कोर्ट के निर्देशानुसार पीड़ित महिला को दी जाएगी. कुर्की की कार्रवाई के दौरान अपर थानाध्यक्ष धर्मेंद्र कुमार, आनंद कुमार, महिला सिपाही एवं चौकीदार मौजूद थे.

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