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gopalganj news : विस चुनाव में नकद या वस्तु के रूप में लिया-दिया उपहार, तो भुगतना पड़ेगा दंड

Updated at : 18 Oct 2025 8:37 PM (IST)
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gopalganj news : विस चुनाव में नकद या वस्तु के रूप में लिया-दिया उपहार, तो भुगतना पड़ेगा दंड

gopalganj news : मतदाता को प्रभावित करने पर एक वर्ष तक की सजा या जुर्माने का प्रावधानउड़न दस्ता सक्रिय, संदिग्ध गतिविधियों की टोल फ्री नंबर पर तुरंत दें सूचना

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गोपालगंज. विधानसभा चुनाव में नकद या वस्तु के रूप में किसी ने उपहार लिया या दिया, तो उसे दंड भुगतना पड़ेगा. चुनाव को स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के उद्देश्य से जिला निर्वाचन पदाधिकारी की ओर से आम जनता के लिए महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश जारी किये गये हैं. जिला निर्वाचन पदाधिकारी-सह-जिला पदाधिकारी पवन कुमार सिन्हा ने स्पष्ट किया है कि यदि कोई व्यक्ति निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए नकद राशि, उपहार या किसी वस्तु के रूप में पारितोषिक देता या लेता है, तो यह भारतीय न्याय संहिता की धारा 173 के अंतर्गत दंडनीय अपराध है. ऐसे मामले में दोषी पाए जाने पर एक वर्ष तक का कारावास, जुर्माना या दोनों का दंड दिया जा सकता है. इसी प्रकार, किसी मतदाता के मतदान अधिकार में बाधा डालना, उसे धमकाना या अनुचित प्रभाव डालने का प्रयास करना भी भारतीय न्याय संहिता की धारा 174 के तहत अपराध की श्रेणी में आता है. इसके लिए भी एक वर्ष तक के कारावास या जुर्माने का प्रावधान किया गया है. जिला प्रशासन ने बताया कि निर्वाचन आचार संहिता के पालन और अवैधानिक गतिविधियों की रोकथाम हेतु जिले के सभी विधानसभा क्षेत्रों में उड़न दस्ता टीम गठित की गयी है. ये टीमें लगातार निगरानी कर रही हैं. प्रशासन ने आम लोगों से अपील की है कि वे लोकतांत्रिक प्रक्रिया की गरिमा बनाये रखें और किसी भी संदिग्ध या अवैध गतिविधि की सूचना तुरंत टोल फ्री नंबर 1800-3456-488 पर दें. प्रशासन ने कहा कि लोगों की सतर्कता और सहयोग से ही चुनाव प्रक्रिया को निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण बनाया जा सकता है.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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SHAILESH KUMAR

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SHAILESH KUMAR is a contributor at Prabhat Khabar.

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