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सड़क दुर्घटना में दिव्यांग हुए युवक को मिला 27.05 लाख का मुआवजा, कोर्ट के आदेश पर बीमा कंपनी ने दिया मुआवजा

Updated at : 19 Dec 2025 7:50 PM (IST)
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सड़क दुर्घटना में दिव्यांग हुए युवक को मिला 27.05 लाख का मुआवजा, कोर्ट के आदेश पर बीमा कंपनी ने दिया मुआवजा

गोपालगंज. एडीजे-10 कोर्ट के प्रभारी ने मोटर दुर्घटना मामले में अहम फैसला सुनाया है. इस फैसले में सदर प्रखंड के हरखुआ निवासी दुर्घटना में गंभीर रूप से दिव्यांग हुए युवक सुनमुन मांझी को कुल 27 लाख 05 हजार 832 रुपये का मुआवजा दिलाया गया है.

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गोपालगंज. एडीजे-10 कोर्ट के प्रभारी ने मोटर दुर्घटना मामले में अहम फैसला सुनाया है. इस फैसले में सदर प्रखंड के हरखुआ निवासी दुर्घटना में गंभीर रूप से दिव्यांग हुए युवक सुनमुन मांझी को कुल 27 लाख 05 हजार 832 रुपये का मुआवजा दिलाया गया है. सुनमुन मांझी एक सड़क दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल हो गये थे, जिससे वे स्थायी रूप से दिव्यांग हो गये. दुर्घटना के बाद उनकी जिंदगी पूरी तरह प्रभावित हो गयी और परिवार पर आर्थिक संकट गहरा गया. पीड़ित की ओर से अधिवक्ता केशव प्रसाद ने सशक्त पैरवी करते हुए ओरिएंटल बीमा कंपनी से उचित मुआवजे की मांग की. कोर्ट में प्रस्तुत साक्ष्य, चिकित्सीय रिपोर्ट और आय से जुड़े दस्तावेजों के आधार पर कोर्ट ने माना कि पीड़ित को जीवन भर शारीरिक और आर्थिक क्षति उठानी पड़ेगी. इसी को ध्यान में रखते हुए कोर्ट ने ओरिएंटल बीमा कंपनी को निर्देश दिया कि वह पीड़ित को 27.05 लाख रुपये की राशि का भुगतान करे. वहीं, बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता ओम प्रकाश सिंह ने बीमा कंपनी का पक्ष रखा.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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AWEDHESH KUMAR RAJA

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