ऑनर किलिंग के मामले में 15 को उम्रकैद की सजा
Published by :Prabhat Khabar Digital Desk
Published at :29 Mar 2017 4:59 AM (IST)
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पत्नी के सामने ही पति को मार डाला था गोपालगंज : ऑनर किलिंग की चर्चित घटना में मंगलवार को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश आठ शोभाकांत मिश्र की अदालत ने 15 आरोपितों को उम्रकैद की सजा सुनायी है. कोर्ट ने भादवि की धारा 302 में दोषी पाते हुए सभी को उम्रकैद तथा धारा 201 में […]
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पत्नी के सामने ही पति को मार डाला था
गोपालगंज : ऑनर किलिंग की चर्चित घटना में मंगलवार को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश आठ शोभाकांत मिश्र की अदालत ने 15 आरोपितों को उम्रकैद की सजा सुनायी है. कोर्ट ने भादवि की धारा 302 में दोषी पाते हुए सभी को उम्रकैद तथा धारा 201 में (साक्ष्य मिटाने का प्रयास) पांच वर्षों की सजा सुनायी है. फैसला आते ही आरोपितों को हिरासत में लेकर जेल भेज दिया गया. मांझा थाने के डोमाहाता गांव में 13 मार्च, 2010 को दयानंद यादव अपनी पत्नी आशा के साथ शाम चार बजे अपने घर में बैठ कर बात कर रहा था.
उसी समय आशा के पिता ललन यादव, भाई किसान यादव, विजय यादव गांव के अन्य एक दर्जन लोगों के साथ पहुंचे. पहुंचते ही दयानंद को खींच कर आंगन में लेकर आये और बेरहमी से पीटने लगे. आशा अपने पिता और भाइयों से अपने पति की जान की भीख मांगती रह गयी, लेकिन उन्होंने उसकी नहीं सुनी. बेरहमी से पीट-पीट कर उसकी हत्या कर दी गयी. दयानंद
ऑनर किलिंग के…
की हत्या के बाद उसके शव को उठा कर ले गये. गांव के बाहर गोइठा और खर-पतवार रख कर शव में आग लगा दी गयी. आशा की सूचना पर मांझा पुलिस पहुंची और अधजले शव को बरामद किया. पुलिस ने पत्नी के बयान पर प्राथमिकी दर्ज कर कार्रवाई शुरू की. पुलिस ने हत्या के मामले में जांच के बाद 15 लोगों को दोषी पाते हुए कोर्ट में चार्जशीट दाखिल किया. पुलिस की तरफ से आये साक्ष्य के बाद कोर्ट ने सुनवाई शुरू की थी. इसके बाद अदालत ने 15 आरोपितों को उम्रकैद की सजा सुनायी है.
पति के हत्यारे पिता और भाइयों को दिलायी सजा: पेज 03
चार वर्षों तक संघर्ष करने के बाद पत्नी आशा को मिला न्याय
आरोपितों को हिरासत में लेकर भेजा गया जेल
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