न्यायमित्र व कचहरी सचिव के पद हैं रिक्त

Published at :11 Jan 2017 12:38 AM (IST)
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न्यायमित्र व कचहरी सचिव के पद हैं रिक्त

ग्राम कचहरी से नहीं मिल रहा सस्ता न्याय कार्यों की नहीं होती मासिक समीक्षा गोपालगंज : ग्राम कचहरी से लोगों को सस्ता न्याय मिलने की उम्मीद टूटती जा रही है. समय-–समय पर ग्राम पंचायतों के साथ ही ग्राम कचहरी का चुनाव भी कराया जाता है. चुनाव के बाद ग्राम पंचायतों के कार्य तो दिखाई देते […]

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ग्राम कचहरी से नहीं मिल रहा सस्ता न्याय

कार्यों की नहीं होती मासिक समीक्षा
गोपालगंज : ग्राम कचहरी से लोगों को सस्ता न्याय मिलने की उम्मीद टूटती जा रही है. समय-–समय पर ग्राम पंचायतों के साथ ही ग्राम कचहरी का चुनाव भी कराया जाता है. चुनाव के बाद ग्राम पंचायतों के कार्य तो दिखाई देते हैं. इतना ही नहीं सरकार के कई विभागों के द्वारा ग्राम पंचायतों को जिम्मेवारी भी सौंपी जाती है, लेकिन ग्राम कचहरियों को कोई दायित्व नहीं सौंपे जाने के कारण ग्राम कचहरियां दिनों दिन निष्क्रिय होती जा रही हैं. नतीजा यह है
कि ग्राम कचहरियों से सस्ता व सुलभ न्याय मिलने की उम्मीद लोगों को टूटती जा रही है. इसका एक मुख्य कारण यह भी है कि सरकार के द्वारा कचहरी संचालन को लेकर सख्त निर्देश भी नहीं दिया जाता है. इतना ही नहीं ग्राम कचहरियाें के कार्यों की मासिक समीक्षा भी नहीं होती है. ग्राम कचहरियों में रिक्त पड़े न्यायमित्र एवं कचहरी सचिव के पद पर नियोजन को लेकर भी सरकार सजग नहीं है. इसके कारण लोगों को सस्ता व सुलभ न्याय नहीं मिल पा रहा है.
इन धाराओं में सुनवाई कर सकती है ग्राम कचहरी : ग्राम कचहरी वैसे मामलों की सुनवाई कर सकती है, जिसका मूल्य 10 हजार रुपये से अधिक का न हो.
वहीं, अापराधिक मामलों में भारतीय दंड संहिता 1860 के अंतर्गत धारा संख्या, 142, 142, 145, 147, 151, 153, 160, 172, 174, 178, 179, 269, 277, 283, 285, 289, 290, 294, 294 (अ), 323, 336, 341, 352, 356, 357, 358, 374, 403, 426, 428, 430, 447, 448, 502, 504, 506, 510 के अलावा पशु अत्याचार अधिनियम 1871 की धारा 24 एवं 26 के अधीन किये गये अपराध की सुनवाई भी ग्राम कचहरी के द्वारा की जायेगी.
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