शौचालय निर्माण की दी गयी प्रथम किस्त
Published by :Prabhat Khabar Digital Desk
Published at :19 Jun 2016 4:29 AM (IST)
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गोपालगंज : मांझा प्रखंड की निमुइया पंचायत के मुखिया पद की मतगणना में गड़बड़ी की शिकायत पर पटना हाइकोर्ट ने री-काउंटिंग कराने का निर्देश डीएम को दिया है. डीएम को अपने अनुसार तिथि का निर्धारण कर री-काउंटिंग करानी होगी. री-काउंटिंग के इस आदेश से एक बार फिर मांझा प्रखंड की राजनीतिक सरगर्मी बढ़ गयी है. […]
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गोपालगंज : मांझा प्रखंड की निमुइया पंचायत के मुखिया पद की मतगणना में गड़बड़ी की शिकायत पर पटना हाइकोर्ट ने री-काउंटिंग कराने का निर्देश डीएम को दिया है. डीएम को अपने अनुसार तिथि का निर्धारण कर री-काउंटिंग करानी होगी. री-काउंटिंग के इस आदेश से एक बार फिर मांझा प्रखंड की राजनीतिक सरगर्मी बढ़ गयी है.
साथ ही निष्पक्ष मतगणना पर भी सवाल खड़ा हो गया है. बता दें कि निमुइया पंचायत के मुखिया प्रत्याशी विनोद सहनी ने पटना हाइकोर्ट में सीडब्ल्यूजेसी नंबर 9217/16 दाखिल कर अपील की थी कि मांझा प्रखंड के निर्वाची पदाधिकारी ने मतगणना में गड़बड़ी की है. मतगणना में नंदकिशोर यादव को 503 मत दरसाया गया. मतगणना के अंत तक मेरी बढ़त बतायी जा रही थी. बाद में विनोद सहनी को 503 तथा नंदकिशोर यादव को 493 मत प्राप्त हुए.
बीडीओ ने आश्वस्त किया कि प्रमाणपत्र विनोद सहनी को दिया जायेगा. दूसरे दिन नंदकिशोर यादव को 19 वोट से विजयी घोषित कर प्रमाणपत्र दे दिया गया. पुनर्मतगणना के लिए 30 मई को डीएम के यहां अपील की गयी, जिस पर कोई कार्रवाई नहीं की गयी. इस मामले की सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति वी नाथ की बेंच ने डीएम को निर्देश दिया है कि कानून संवत कार्रवाई कर निष्पादन किया जाये.
मांझा प्रखंड की निमुइया में मतगणना के दौरान हुई थी धांधली
विनोद सहनी की अपील पर हाइकोर्ट ने कहा, कानून सम्मत
हो कार्रवाई
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