पति-पत्नी को आजीवन कारावास की सजा

Updated at :16 Jan 2016 12:36 AM
विज्ञापन
पति-पत्नी को आजीवन कारावास की सजा

हत्या के मामले में थे दोषी गोपालगंज : हत्या के मामले में दोषी पाते हुए अपर मुख्य न्यायिक दंड अधिकारी (आठ) शोभाकांत मिश्रा की अदालत ने पति-पत्नी को आजीवन कारावास की सजा सुनायी है तथा बीस हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है. दोनों पर संपत्ति के लिए बुजुर्ग महिला की बेरहमी से पत्थर की […]

विज्ञापन
हत्या के मामले में थे दोषी
गोपालगंज : हत्या के मामले में दोषी पाते हुए अपर मुख्य न्यायिक दंड अधिकारी (आठ) शोभाकांत मिश्रा की अदालत ने पति-पत्नी को आजीवन कारावास की सजा सुनायी है तथा बीस हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है. दोनों पर संपत्ति के लिए बुजुर्ग महिला की बेरहमी से पत्थर की सील से कूच-कूच कर हत्या करने का आरोप था. विजयीपुर थाने के मझवलिया बाजार निवासी गंगी देवी की 20 मई, 2009 की शाम हत्या कर दी गयी थी. मृतका के पति की पहले ही मौत हो चुकी थी.
एकमात्र पुत्री की शादी भी हो चुकी थी. घर में मृतका अपने देयादीन तथा देवर के साथ रहती थी. मृतका को पेंशन के रूप में 60 हजार रुपये मिला था, जिसको लेने के लिए देयादीन और देवर बराबर झगड़ा करते थे और साथ ही जमीन भी अपने नाम करने को कह रहे थे, जिसके लिए गंगी देवी तैयार नहीं थी. हत्या की सूचना मिलने पर मृतका की पुत्री राबड़ा देवी ने घटना स्थल पर पहुंची तथा विजयीपुर में थानाकांड संख्या 43/09 दर्ज करायी थी, जिसमें चांदमति देवी एवं उसके पति दिनेश भगत को अभियुक्त बनाया गया था.
,न्यायालय ने पीड़ित पक्ष के अधिवक्ता एपीपी रमन चंद्र मिश्रा तथा बचाव पक्ष के अधिवक्ता अबु शमीम के तर्कों को सुनने के बाद दोनों आरोपितों को आजीवन कारावास की सजा सुनायी तथा दोनों आरोपितों को कड़ी सुरक्षा के बीच जेल भेज दिया गया.
विज्ञापन
Prabhat Khabar Digital Desk

लेखक के बारे में

By Prabhat Khabar Digital Desk

यह प्रभात खबर का डिजिटल न्यूज डेस्क है। इसमें प्रभात खबर के डिजिटल टीम के साथियों की रूटीन खबरें प्रकाशित होती हैं।

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Download from Google PlayDownload from App Store
विज्ञापन