Gopalganj News : लाइसेंसधारियों की बैठक में हर्ष फायरिंग पर कार्रवाई की चेतावनी

Edited by GURUDUTT NATH
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थावे. थावे थाना परिसर में सोमवार की देर शाम एसपी विनय तिवारी के निर्देश पर थानाध्यक्ष विभा कुमारी की अध्यक्षता में थाना क्षेत्र के सभी आर्म्स लाइसेंसधारियों के साथ बैठक आयोजित की गयी.

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थावे. थावे थाना परिसर में सोमवार की देर शाम एसपी विनय तिवारी के निर्देश पर थानाध्यक्ष विभा कुमारी की अध्यक्षता में थाना क्षेत्र के सभी आर्म्स लाइसेंसधारियों के साथ बैठक आयोजित की गयी.

हर्ष फायरिंग कानूनन अपराध

बैठक में शादी-विवाह, धार्मिक स्थलों एवं सार्वजनिक आयोजनों में हर्ष फायरिंग पर पूर्ण प्रतिबंध की जानकारी दी गयी. थानाध्यक्ष ने कहा कि हर्ष फायरिंग कानूनन अपराध है. ऐसा करते पकड़े जाने पर संबंधित व्यक्ति को दो वर्ष तक की जेल तथा एक लाख रुपये तक जुर्माना हो सकता है. साथ ही आर्म्स लाइसेंस भी स्थायी रूप से निरस्त किया जा सकता है. बैठक में शराब पीकर हथियार लेकर चलने को भी गैरकानूनी बताया गया. अधिकारियों ने कहा कि ऐसी स्थिति में संबंधित व्यक्ति को मौके पर गिरफ्तार किया जा सकता है. लाइसेंसधारियों को एक जिले से दूसरे जिले में हथियार ले जाने से पहले संबंधित डीएम को सूचना देने का निर्देश दिया गया. पुलिस ने सभी लोगों से हथियारों का सुरक्षित एवं जिम्मेदार उपयोग करने की अपील की.

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