चूल्हा मरम्मत नहीं करायी, तो सिलिंडर नहीं
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गोपालगंज : आपने गैस चूल्हे व अन्य उपकरण की दो वर्ष में एक बार अधिकृत मैकेनिक से जांच नहीं करायी, तो गैस एजेंसी सिलिंडर देने से इनकार कर सकती है. पेट्रोलियम मंत्रालय ने इस जांच को अनिवार्य किया है. पेट्रोलियम मंत्रालय ने इस संबंध में निर्देश जारी किये हैं कि अगर उपभोक्ता दो वर्ष में […]
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गोपालगंज : आपने गैस चूल्हे व अन्य उपकरण की दो वर्ष में एक बार अधिकृत मैकेनिक से जांच नहीं करायी, तो गैस एजेंसी सिलिंडर देने से इनकार कर सकती है. पेट्रोलियम मंत्रालय ने इस जांच को अनिवार्य किया है. पेट्रोलियम मंत्रालय ने इस संबंध में निर्देश जारी किये हैं कि अगर उपभोक्ता दो वर्ष में एक बार अपने गैस उपकरणों की जांच नहीं करवाता है, तो गैस कंपनी उसकी सप्लाइ पर ब्रेक लगा सकती है.
साथ ही इस नियम का सभी गैस एजेंसियों को कड़ाई से पालन कराने के लिए निर्देश जारी किया गया है. कंपनी की ओर से नियुक्त कर्मचारी उपभोक्ताओं के घर जाकर गैस चूल्हा उपयुक्त स्थान पर रखा गया है या नहीं, प्रेशर रेग्यूलेटर कैसे लगाया गया है और उसकी स्थिति क्या है, रबर ट्यूब आइएसआइ प्रमाणित है या नहीं,
पाइप कटे-फटे या पुराना नहीं होना चाहिए, गैस चूल्हा आइएसआइ प्रमाणित या उपयोग लायक है या नहीं, चूल्हे की ऊंचाई किस प्रकार है आदि की जांच करेंगे.
जांच के बाद मिलेगी रसीद
आदेश का सख्ती से पालन करने के लिए सभी गैस वितरण एजेंसियों को अवगत कराया है. गैस उपकरणों की जांच के लिए उपभोक्ता को 75 रुपये का शुल्क देना होगा. सुरक्षा बीमा नवीनीकरण के लिए यह जांच अनिवार्य होगी. गैस उपकरण संबंधी खामियां दूर कर जांच करनेवाला उपभोक्ता को रसीद देगा. गैस उपकरण संबंधी हादसे के क्लेम के लिए भी यह जांच अनिवार्य है.
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