जंगली जानवरों के हमले में मारे जाने पर मिलेगा पांच लाख का मुआवजा जानवरों के हमले में कच्चा-पक्का मकान क्षतिग्रस्त होने पर भी मिलेगा 24 हजार भैंस, गाय, बैल, भेड़-बकरे और बकरी की मौत पर लर भी वन विभाग देगा मुआवजाजानवरों द्वारा फसल नष्ट किये जाने पर किसानों को मिलेगा 25 हजार रुपये प्रति हेक्टेयर मुआवजा संवाददाता, पटना जंगली जानवरों के हमले में मारे जानेवाले व्यक्ति के आश्रित को अब दो नहीं, बल्कि पांच लाख रुपये का मुआवजा मिलेगा. वन पर्यावरण विभाग ने अपनी मुआवजा नीति में संशोधन किया है. हिंसक जंगली जानवरों के हमले में भैंस, गाय, बैल, भेड़ और बकरे आदि की मौत पर भी वन पर्यावरण विभाग नयी दर पर मुआवजे का भुगतान करेगा. विभाग ने मुआवजा भुगतान की समय सीमा भी तय कर दी है. अब 15 दिनों में वन पर्यावरण विभाग मुआवजे का भुगतान करेगा. मुआवजा संबंधी नयी दर सितंबर, 2015 से लागू कर दी गयी है. पिछले आठ-10 माह में भागलपुर, पूर्णिया, नवगछिया, कैमूर, गोपालगंज, सीवान, मोतिहारी और मधुबनी में जंगली जानवरों के हमले में दो दर्जन लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी है. यही नहीं, वाल्मिकी टाइगर से भटके चीतों और हाथियों ने कई कच्चे-पक्के मकानों को भी ध्वस्त कर दिया था. ग्रामीणों के कई पालतू जानवरों को भी खा गये थे चीते. अब तक पशुओं के मारे जाने और मकान क्षतिग्रस्त होने पर ग्रामीणों को कोई मुआवजा देने का प्रावधान नहीं था. वन पर्यावरण विभाग अब ऐसी क्षति के लिए भी तय मुआवजा राशि का भुगतान करेगा. जंगली जानवरों के हमले से क्षति के मुआवजे की नयी दरक्षति® मुआवजा राशि जानवरों के हमले में मारे जाने पर® पांच लाख गंभीर रुप से घायल होने पर® 72 हजार हल्के रुप से घायल होने पर®12 हजार जानवरों के हमले में पक्का मकान नष्ट होने पर®48 हजार खपड़ा मकान नष्ट होने पर®24 हजार पक्का मकान के बुरी तरह क्षतिग्रस्त होने पर® 24 हजार कच्चा मकान के बुरी तरह क्षतिग्रस्त होने पर®12 हजार मकानों के साधारण रुप से क्षतिग्रस्त होने पर®छह हजार जानवरों के हमले में भैंस, गाय और बैल की मौत पर® 12 हजार जानवरों के हमले में भेड़-बकरे की मौत पर®दो हजार चार सौ रुपये प्रति पालतू पशु जानवरों के हमले में बकरी की मौत पर® तीन हजार छह सौ रुपये प्रति एक जानवरों द्वारा फसल नष्ट किये जाने पर®25 हजार रुपये प्रति हेक्टेयर
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जंगली जानवरों के हमले में मारे जाने पर मिलेगा पांच लाख का मुआवजा
जंगली जानवरों के हमले में मारे जाने पर मिलेगा पांच लाख का मुआवजा जानवरों के हमले में कच्चा-पक्का मकान क्षतिग्रस्त होने पर भी मिलेगा 24 हजार भैंस, गाय, बैल, भेड़-बकरे और बकरी की मौत पर लर भी वन विभाग देगा मुआवजाजानवरों द्वारा फसल नष्ट किये जाने पर किसानों को मिलेगा 25 हजार रुपये प्रति हेक्टेयर […]
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