इसी माह पंचायतों में पदों के आरक्षण पर लेना होगा फैसला
इसी माह पंचायतों में पदों के आरक्षण पर लेना होगा फैसलाअगला महाचुनाव होगा पंचायतों का , फरवरी में होगी अधिसूचना जारीसंवाददाता,पटनानयी सरकार में पंचायती राज विभाग को पंचायत में नये सिरे से पदों के आरक्षण के प्रावधान को लागू करने की पहल करनी होगी. हर हाल में नवंबर माह में सभी मामलों का निष्पादन करते […]
इसी माह पंचायतों में पदों के आरक्षण पर लेना होगा फैसलाअगला महाचुनाव होगा पंचायतों का , फरवरी में होगी अधिसूचना जारीसंवाददाता,पटनानयी सरकार में पंचायती राज विभाग को पंचायत में नये सिरे से पदों के आरक्षण के प्रावधान को लागू करने की पहल करनी होगी. हर हाल में नवंबर माह में सभी मामलों का निष्पादन करते हुए राज्य निर्वाचन आयोग से चुनाव कराने का अनुरोध करना होगा. फरवरी 2016 में त्रिस्तरीय पंचायत के चुनाव को लेकर अधिसूचना जारी होगी. तब ही समय पर चुनाव कराये जा सकते हैं. इसके पहले पंचायती राज विभाग को सभी आठ पदों पर आरक्षण में बदलाव करना है. दो चुनाव के बाद इस वर्ष होने वाले चुनाव में नये सिरे से पदों में आरक्षण को लागू करना है. पंचायती राज अधिनियम 2006 में यह प्रावधान है कि दो चुनाव के बाद पंचायत के सभी पदों पर नये सिरे से आरक्षण को लागू किया जाना है. राज्य निर्वाचन आयोग ने तीन माह पूर्व ही अधिनियम के नियमावली में संशोधन के लिये सरकार के पास प्रस्ताव भेज दिया है. अब सरकार को इस पर निर्णय लेकर आयोग को भेजना है. पंचायतों मे मुखिया, वार्ड सदस्य, सरपंच, पंच, पंचायत समिति, जिला परिषद सदस्य, प्रमुख और जिला परिषद के सदस्यों का सीधा चुनाव किया जाना है. इसके अलावा प्रमुख और जिला परिषद के अध्यक्ष का चुनाव होना है. इन सभी पदों में 50 फीसदी आरक्षण का प्रावधान किया जाना है. कुल पदों में महिलाओं को भी आरक्षण का 50 फीसदा लाभ दिया जाना है. 2016 के अप्रैल-मई में होने वाले चुनाव में पदों का नये सिरे से आरक्षण को लागू करना है. नवंबर में सरकार से हरी झंडी मिलने के बाद राज्य निर्वाचन आयोग को सभी जिलों को पत्र भेज कर नयी जनसंख्या के आधार पर आरक्षण का प्रावधान को लागू करना है. उन्हे हर पंचायत के आधार पर पदों के आरक्षण की तैयारी करनी है. इसका सत्यापन आयोग से लेने के बाद इसकी अधिसूचना जारी की जायेगी.
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