सुरक्षा प्राप्त व्यक्ति नहीं बन सकते अभिकर्ता

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सुरक्षा प्राप्त व्यक्ति नहीं बन सकते अभिकर्ता जिला निर्वाची पदाधिकारी ने दिया सख्त निर्देशसंवेदनशील जिला मान कर की गयी है तैयारीपीठासीन पदाधिकारियों को भी दिया गया आवश्यक निर्देशफोटो-6गोपालगंज. गोपालगंज जिला यूपी के बाॅर्डर से सटा हुआ है. विस चुनाव के मद्देनजर जिला प्रशासन से संवेदनशील मान रहा है. सभी 1727 मतदान केंद्रों पर स्वच्छ, निष्पक्ष […]

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सुरक्षा प्राप्त व्यक्ति नहीं बन सकते अभिकर्ता जिला निर्वाची पदाधिकारी ने दिया सख्त निर्देशसंवेदनशील जिला मान कर की गयी है तैयारीपीठासीन पदाधिकारियों को भी दिया गया आवश्यक निर्देशफोटो-6गोपालगंज. गोपालगंज जिला यूपी के बाॅर्डर से सटा हुआ है. विस चुनाव के मद्देनजर जिला प्रशासन से संवेदनशील मान रहा है. सभी 1727 मतदान केंद्रों पर स्वच्छ, निष्पक्ष एवं भयमुक्त मतदान संपन्न कराने के लिए प्रशासन पूरी तरह से तैयार है. जिला निर्वाची पदाधिकारी ने जिले भर में दंड प्रक्रिया संहिता की धारा-144 के तहत निषेधाज्ञा लागू कर दी है, ताकि जिले में स्वच्छ, निष्पक्ष एवं भयमुक्त वातावरण में मतदान संपन्न कराया जा सके. निषेधाज्ञा की मुख्य बातें- किसी मतदान केंद्र की दो सौ मीटर की परिधि में पांच या पांच से अधिक व्यक्ति जमा होकर सभा, प्रचार-प्रसार, धरना-प्रदर्शन नहीं करेंगे. – मतदान कर चुके मतदाता किसी भी परिस्थिति में दुबारा मतदान केंद्र में प्रवेश नहीं करेंगे. -मतदान केंद्र में मोबाइल, कॉडलेस फोन, वायरलेस सेट आदि ले जाने एवं उपयोग करना प्रतिबंध कर दिया गया है.- आयोग के निर्देश के आलोक में मतदान केंद्र भवन के अंदर सभी प्रकार की फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी पूरी तरह निषेज्ञ कर दिया गया है. इस आदेश का उल्लंघन करने पर पीठासीन पदाधिकारी निर्धारित प्रावधान व सुसंगत धाराओं के तहत आवश्यक कार्रवाई कर सकते हैं.- मतदान की तिथि की पूर्व संध्या पांच बजे से मतदान की समाप्ति तक कोई भी मंत्री, विधायक, पार्षद, सांसद को उन क्षेत्रों में दौरा करना वर्जित होगा, जहां मतदान कराया जाना है. – किसी मंत्री, विधायक व सांसद का किसी विस क्षेत्र की मतदाता सूची में नाम और वे अपने मताधिकार का प्रयोग करना चाहते हैं, तो उन्हें केवल मतदान करने की अनुमति दी जायेगी. – मतदान करने के लिए वे सरकारी वाहन का उपयोग नहीं कर सकेंगे. प्रतिनियुक्त अंगरक्षक, सशस्त्र बल, मतदान केंद्र परिसर में प्रवेश नहीं कर सकेंगे, बल्कि मंत्री, विधायक, पार्षद व सांसद आदि की वापसी की प्रतिक्षा करेंगे.- कोई भी सुरक्षा प्राप्त व्यक्ति को चुनाव अभिकर्ता, मतदान अभिकर्ता मतगणना अभिकर्ता नियुक्त नहीं किया जा सकता है.

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