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पैन नहीं देने पर रद्द हो जायेगा पंजीयन

गोपालगंज. व्यापारियों को 15 जनवरी तक वाणिज्य कर विभाग में पैन (परमानेंट अकाउंट नंबर) जमा करना होगा. यदि तय तिथि तक वह पैन नहीं जमा करेंगे, तो उनका पंजीयन रद्द हो सकता है. नये वित्तीय वर्ष 2015-16 में देश में गुड्स एंड सर्विस टैक्स लागू करने के मद्देनजर व्यापारियों की पहचान के लिए सही पैन […]

गोपालगंज. व्यापारियों को 15 जनवरी तक वाणिज्य कर विभाग में पैन (परमानेंट अकाउंट नंबर) जमा करना होगा. यदि तय तिथि तक वह पैन नहीं जमा करेंगे, तो उनका पंजीयन रद्द हो सकता है. नये वित्तीय वर्ष 2015-16 में देश में गुड्स एंड सर्विस टैक्स लागू करने के मद्देनजर व्यापारियों की पहचान के लिए सही पैन का होना जरूरी है. गोपालगंज में पंजीकृत व्यापारियों की कुल संख्या 17165 है. इनमें करीब 90 फीसदी के पास ही सही पैन पाये गये. ऐसे में वाणिज्य कर कमिश्नर ने विभागीय अधिकारियों को 15 जनवरी तक व्यापारियों के सही पैन रिकॉर्ड दर्ज कराने का निर्देश दिया है. तय अवधि में यदि व्यापारियों ने अपना सही पैन विभाग को नहीं दिया, तो उनके फर्म की सभी ऑनलाइन सुविधाएं 31 जनवरी के बाद बंद हो जायेंगी.

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