शराब कारोबारी को आठ वर्षों का कारावास
Updated at : 20 Feb 2020 1:10 AM (IST)
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गोपालगंज : हरियाणा के रोहतक जिले के रहने वाले शराब कारोबारी को एडीजे दो देवराज त्रिपाठी के कोर्ट ने दोषी पाते हुए आठ वर्षों के सश्रम करावास की सजा सुनायी है, साथ ही आठ लाख रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है. अर्थदंड नहीं देने पर कारोबारी को दो साल की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी. […]
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गोपालगंज : हरियाणा के रोहतक जिले के रहने वाले शराब कारोबारी को एडीजे दो देवराज त्रिपाठी के कोर्ट ने दोषी पाते हुए आठ वर्षों के सश्रम करावास की सजा सुनायी है, साथ ही आठ लाख रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है.
अर्थदंड नहीं देने पर कारोबारी को दो साल की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी. घटना सात फरवरी, 2019 की है, जब रोहतक के रहने वाले शराब कारोबारी मनोज कुमार को उत्पाद विभाग की टीम ने बरौली थाने के मिर्जापुर मोड़ के समीप होंडा कार में 285 लीटर शराब के साथ गिरफ्तार किया था. इस संबंध में उत्पाद निरीक्षक रंजन प्रसाद ने उत्पाद अधिनियम के तहत केस संख्या 39/19 दर्ज की थी.
इसी मामले में कोर्ट ने सुनवाई करते हुये दोषी को सजा सुनायी है. सरकार की तरफ से स्पेशल पीपी रविभूषण श्रीवास्तव ने बहस में भाग लिया, जबकि बचाव पक्ष से अधिवक्ता राजेश पांडेय ने अपनी दलीलें रखीं. दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद न्यायालय ने दोषी को यह सजा सुनायी है. हालांकि इसी मामले में उत्पाद विभाग की टीम ने मनोज कुमार के साथ ही अमित कुमार के खिलाफ भी मामला दर्ज किया था, लेकिन वह अभी फरार चल रहा है.
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