आप करें तो अपराध, विभाग करे तो सरकारी काम
Updated at : 04 Dec 2019 7:54 AM (IST)
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संजय कुमार अभय, गोपालगंज : आप करें तो कानूनन अपराध माना जायेगा. आप से जुर्माना वसूला जायेगा. अगर कोई घटना हो जाये, तो जेल भी जाना पड़ेगा, लेकिन विभाग करे तो उसे सरकारी काम बताया जा रहा. यह चौंकाने वाला कारनामा नगर पर्षद व नगर पंचायतों का है. यहां परिवहन नियमों की खुलेआम धज्जियां उड़ायी […]
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संजय कुमार अभय, गोपालगंज : आप करें तो कानूनन अपराध माना जायेगा. आप से जुर्माना वसूला जायेगा. अगर कोई घटना हो जाये, तो जेल भी जाना पड़ेगा, लेकिन विभाग करे तो उसे सरकारी काम बताया जा रहा. यह चौंकाने वाला कारनामा नगर पर्षद व नगर पंचायतों का है. यहां परिवहन नियमों की खुलेआम धज्जियां उड़ायी जा रही हैं. मगर निकाय के वाहन बगैर रजिस्ट्रेशन के ही सड़कों पर दौड़ रहे. नगर पर्षद का तर्क है कि सरकारी कार्य के लिए रजिस्ट्रेशन कैसा.
जबकि जिला परिवहन पदाधिकारी प्रमोद कुमार ने नगर निकायों से वाहनों की सूची मांगी है. मीरगंज, कटेया व बरौली नगर पंचायतों की ओर से भेजी गयी सूची में एक भी वाहन का रजिस्ट्रेशन नहीं होने की बात स्वीकार की गयी है. जबकि, नगर पर्षद द्वारा अपने वाहनों की जानकारी नहीं दी गयी है.
इससे पहले भी परिवहन विभाग को वाहनों की जानकारी नहीं उपलब्ध करायी गयी थी. इसे गंभीरता से लेते हुए परिवहन विभाग ने नगर पर्षद को कड़ा पत्र भेजकर स्थिति को स्पष्ट करने की बात कही है.
परिवहन विभाग से इन वाहनों का रजिस्ट्रेशन नहीं होने के कारण उनकी फिटनेस जांच, प्रदूषण व बीमा भी नहीं है.
रजिस्ट्रेशन के लिए दिया जायेगा मौका: डीटीओ
नगर पर्षद द्वारा अब तक वाहनों की जानकारी नहीं दी गयी है. नगर पंचायतों से जो जानकारी मिली है, उसमें स्पष्ट है कि उनके वाहनों का रजिस्ट्रेशन नहीं है. उनको एक मौका दिया जा रहा. अगर इसके बाद भी रजिस्ट्रेशन नहीं कराया गया, तो वाहनों को जब्त कर लिया जायेगा. नियमों का उल्लंघन किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं की जायेगी.
प्रमोद कुमार, डीटीओ, गोपालगंज
आम लोगों पर तेज हुई कार्रवाई
एक सितंबर से केंद्रीय परिवहन एक्ट के अनुसार ट्रैफिक नियमों का पालन न करने पर मोटा जुर्माना लगाने का अधिकार ट्रैफिक और परिवहन विभाग को है. आम लोगों से भारी जुर्माना लगाने के पीछे सड़क हादसों में कमी होने की उम्मीद है. इस कानून के आने के बाद आम लोगों के वाहनों को जब्त कर जुर्माना भी वसूला जा रहा. अब तक 107 वाहनों से जुर्माना वसूला जा चुका है. जबकि सरकारी वाहनों के लिए नियम को लागू कराना परिवहन विभाग के लिए टेढ़ी खीर साबित हो रहा.
जानिए किस-किस गलती का कितना चालान?
बिना लाइसेंस- 5,000 रुपए
बिना आरसी- 5,000 रुपए
रेस ड्राइविंग- 5,000 रुपए
बिना इंश्योरेंस- 2,000 रुपए
बिना पॉल्युशन सर्टिफिकेट- 10,000 रुपए
बिना हेलमेट- एक हजार रुपए
शराब के नशे में ड्राइविंग- 10,000 रुपए
नाबालिग बच्चे के लिए उसे लर्नर लाइसेंस 25 साल तक नहीं मिलेगा.
नगर पर्षद में बगैर रजिस्ट्रेशन के वाहन
टीपर-11
ट्रैक्टर-04
पोकलेन- 02
बपट-02
जेसीबी-02
शॉकिंग मशीन-02
नगर निकायों में बगैर रजिस्ट्रेशन के वाहन
बरौली में -6
मीरगंज -08
कटेया-04
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