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सूचक को आरोपित बनाने से कोर्ट ने िकया इन्कार

गोपालगंज : खजूरबानी शराब कांड में स्पेशल कोर्ट एडीजे दो शंभूधर द्विवेदी की स्पेशल कोर्ट में ट्रायल के दौरान कांड के सूचक बंधु राम को अभियुक्त बनाने से इन्कार करते हुए बचाव पक्ष के अपील को खारिज कर दिया. कोर्ट ने अब नौ जुलाई को सुनवाई की अगली तिथि मुकर्रर करते हुए कहा कि बचाव […]

गोपालगंज : खजूरबानी शराब कांड में स्पेशल कोर्ट एडीजे दो शंभूधर द्विवेदी की स्पेशल कोर्ट में ट्रायल के दौरान कांड के सूचक बंधु राम को अभियुक्त बनाने से इन्कार करते हुए बचाव पक्ष के अपील को खारिज कर दिया. कोर्ट ने अब नौ जुलाई को सुनवाई की अगली तिथि मुकर्रर करते हुए कहा कि बचाव पक्ष अपना साक्ष्य और दलीलें प्रस्तुत करे. बचाव पक्ष के अधिवक्ता वेद प्रकाश तिवारी ने कोर्ट को बताया कि खजूरबानी कांड के सूचक चंद्र गोखुलरोड के निवासी बंधु राम अपने बयान में कहा है कि खजूरबानी में शराब पीने से वे बीमार हुए. उनके ही साथ शराब पीने से उनके दामाद की मौत भी हो गयी.

उत्पाद अधिनियम संशोधित 2016 के तहत शराब पीने वाले भी उतने ही अपराधी है जितना शराब बेचने वाले है. इस आधार पर उनको अभियुक्त बनाया जाये. जबकि अभियोजन पक्ष से विशेष लोक अभियोजक रवि भूषण श्रीवास्तव ने कहा कि बंधु राम कांड के सूचक है. चश्मदीद गवाह है. उन्हें आरोपित नहीं किया जा सकता. रवि भूषण श्रीवास्तव के दलीलों को सुनने के बाद कोर्ट ने बंधु राम को अभियुक्त बनाने से इन्कार किया. कांड के सुनवाई के दौरान कोर्ट में गहमागहमी बनी रही.

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