गोपालगंज : भारतीय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की एडीबी शाखा में 2.54 करोड़ रुपये के कृषि गोल्ड लोन फर्जीवाड़ा का मास्टर माइंड सतीश प्रसाद ने अग्रिम जमानत के लिए जिला एवं सत्र न्यायाधीश शैलेंद्र कुमार की कोर्ट में अपील दाखिल की. कोर्ट ने इस मामले में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश आठ शोभाकांत मिश्र की कोर्ट में सुनवाई के लिए ट्रांसफर कर दिया.
वहां अब पांच जुलाई को मास्टरमाइंड के जमानत याचिका पर सुनवाई होगी. पुलिस गिरफ्त से बाहर इस पूरे फर्जीवाड़ा के मास्टरमाइंड की जमानत याचिका दाखिल होने से बैंक के अधिकारी भी हैरत में है. मांझा थाना क्षेत्र के भड़कुईया के रहनेवाले तथा मेन रोड स्थित मूरली मार्केट में गहना लोक के संचालक सतीश प्रसाद तथा उचकागांव के रहने वाले अनवर हुसैन की तरफ से अधिवक्ताओं ने अग्रिम जमानत के लिए अर्जी दाखिल की. हालांकि गोल्ड लोन के मामले में अब तक 32 लोगों ने जमानत याचिका जमानत के लिए याचिका दाखिल की है, लेकिन एक भी मामले में कोर्ट से किसी को जमानत नहीं मिली है.