50 हजार से अधिक का गिफ्ट लेने पर टैक्स
Published by :Prabhat Khabar Digital Desk
Published at :07 Nov 2017 1:45 AM (IST)
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ब्लड रिलेशन को छोड़ कर अन्य को देना होगा आयकर गोपालगंज : अगर आप 50 हजार रुपये से अधिक का गिफ्ट ले रहे हैं, तो आयकर देने के लिए भी तैयार रहें. गिफ्ट की कीमत आपकी आय से जोड़ दी जायेगी. हालांकि ब्लड रिलेशन (रक्त संबंध) में गिफ्ट देने और लेने वाले इस दायरे से […]
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ब्लड रिलेशन को छोड़ कर अन्य को देना होगा आयकर
गोपालगंज : अगर आप 50 हजार रुपये से अधिक का गिफ्ट ले रहे हैं, तो आयकर देने के लिए भी तैयार रहें. गिफ्ट की कीमत आपकी आय से जोड़ दी जायेगी. हालांकि ब्लड रिलेशन (रक्त संबंध) में गिफ्ट देने और लेने वाले इस दायरे से बाहर रखे गये हैं. वित्त मंत्रालय टैक्स की चोरी पर रोक लगाने के लिए लगातार प्रयासरत है. नोटबंदी के बाद सभी प्रकार के लेन-देन बैंकों के माध्यम से कराने पर जोर दिया जा रहा है. इसके बाद भी आयकर की चोरी पूरी तरह से रुक नहीं पा रही है.
महंगे गिफ्ट देकर आयकर की चोरी करने के साथ ही काला धन भी छुपाने का प्रयास किया जाता है. वित्त मंत्रालय ने गिफ्ट देनेवालों के बजाय गिफ्ट लेनेवालों से आयकर लेने का प्रावधान किया है. 50 हजार रुपये तक गिफ्ट लेने पर कोई आयकर नहीं देना पड़ेगा, लेकिन इससे अधिक कीमत का उपहार लेने पर आयकर लिया जायेगा.
इसमें सभी प्रकार की संपत्ति, जेवर, गाड़ी, गिफ्ट चेक, गिफ्ट में विदेश यात्रा आदि शामिल हैं. गिफ्ट की कीमत लेनेवाले की आय में जोड़ी जायेगी. इसके बाद सकल आय पर आयकर लिया जायेगा. इसके अलावा गिफ्ट देनेवालों को भी आय का स्रोत बताना होगा. ब्लड रिलेशन में माता-पिता, चाचा-चाची, भाई-बहन, नाना-नानी, मामा-मामी को शामिल किया गया है.
आयकर सूत्रों ने बताया कि ब्लड रिलेशन को छोड़ कर अन्य को 50 हजार से अधिक कीमत का गिफ्ट लेने पर आयकर देना पड़ेगा.
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