Gaya News : आचार संहिता उल्लंघन के मामले में केंद्रीय मंत्री मांझी बरी

Updated at : 20 Feb 2025 11:26 PM (IST)
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Gaya News : आचार संहिता उल्लंघन के मामले में केंद्रीय मंत्री मांझी बरी

Gaya News : आचार संहिता उल्लंघन के एक मामले में गुरुवार को अदालत ने केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी को बाइज्जत बरी कर दिया.

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गया. आचार संहिता उल्लंघन के एक मामले में गुरुवार को अदालत ने केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी को बाइज्जत बरी कर दिया. अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम सह विशेष अदालत एमएलए/एमपी कोर्ट मोहम्मद अफजल आलम की अदालत ने यह फैसला सुनाया. अभियोजन के अधिवक्ता ने इस मामले में बताया कि सहायक निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी सुमेंद्र कुमार ने प्राथमिकी दर्ज करवायी थी. अपनी प्राथमिकी में उन्होंने कहा था कि 25 मार्च 2014 को जो गाड़ी चुनाव प्रचार के लिए दिया गया था उस गाड़ी को रथनुमा रूप देकर प्रचार किया जा रहा था. यह मामला बेलागंज थाना कांड संख्या 41/ 14 से संबंधित है तथा एक अन्य आदर्श आचार संहिता उल्लंघन मामले में भी उन्हें बरी किया गया. यह मामला कोतवाली थाना काण्ड संख्या 197/ 2014 से संबंधित है. बचाव पक्ष की दलीलों को रोशन कुमार ने पेश किया.

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