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दहेज हत्या मामले में दोषी पति को 10 साल की सजा

Updated at : 04 Jun 2025 7:38 PM (IST)
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दहेज हत्या मामले में दोषी पति को 10 साल की सजा

दहेज हत्या के एक मामले में अदालत ने बुधवार को दोषी पति को 10 साल की सश्रम कारावास की सजा सुनायी. जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश दशम सुकून कुमार मांझी की अदालत ने दोषी अभियुक्त रोशन शर्मा को यह सजा सुनायी.

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गया जी. दहेज हत्या के एक मामले में अदालत ने बुधवार को दोषी पति को 10 साल की सश्रम कारावास की सजा सुनायी. जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश दशम सुकून कुमार मांझी की अदालत ने दोषी अभियुक्त रोशन शर्मा को यह सजा सुनायी. इस मामले में अभयोजन पक्ष की ओर से अपर लोक अभियोजक अरुण कुमार मिश्रा व एस अतहर इमाम ने अभियोजन की तरफ से अपना पक्ष रखा. उन्होंने बताया कि इस मामले में मृतका की मां ने प्राथमिकी दर्ज करवायी थी. अपनी प्राथमिकी में उन्होंने कहा था कि बेटी की शादी वर्ष 2015 में बेलागंज निवासी रोशन शर्मा से की थी. शादी के बाद से ही बेटी को पति व ससुराल वालों द्वारा प्रताड़ित किया जाता था. हमेशा मोटरसाइकिल की मांग किया करते थे. असमर्थता जाहिर करने के पश्चात 24 अक्टूबर 2018 को बेटी की हत्या कर दी. इस मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से कुल छह गवाहों की गवाही हुई. यह मामला बेलागंज थाना कांड संख्या 318/ 2018 से संबंधित है.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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KRISHAN KUMAR PATHAK

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By KRISHAN KUMAR PATHAK

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