वोट डालने के लिए होटल कर्मियों को मिलेगा सवैतनिक अवकाश
Updated at : 02 Nov 2025 8:32 PM (IST)
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मतदान में शत-प्रतिशत भागीदारी के लिए श्रम संसाधन विभाग की पहल पर किया गया निर्णय
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बोधगया.
गया जिले में 11 नवंबर को होने वाले मतदान में होटल स्टाफ व श्रमिकों की शत-प्रतिशत भागीदारी सुनिश्चित करने के उद्देश्य से श्रम संसाधन विभाग द्वारा रविवार को होटल डेल्टा इंटरनेशनल में एक महत्वपूर्ण बैठक की गयी. श्रम आयुक्त की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में शहर के विभिन्न होटलों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया. श्रम आयुक्त ने सभी उपस्थित सदस्यों से लोकतंत्र के इस महापर्व में सबकी भागीदारी सुनिश्चित करने पर जोर दिया. बैठक में उपस्थित सभी होटल सदस्यों व श्रम संसाधन विभाग के बीच सर्वसम्मति से यह निर्णय किया गया कि 11 नवंबर को सभी श्रमिकों, कामगारों (होटल स्टाफ सहित) को मतदान करने के लिए अवकाश प्रदान किया जायेगा. यह अवकाश सवैतनिक होगा, जिसका अर्थ है कि अवकाश के लिए कर्मचारियों के वेतन या मजदूरी में कोई कटौती नहीं की जायेगी. यह निर्णय लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 135 ख के प्रावधानों के अनुरूप है, जिसके तहत मतदान के दिन नियोजित व्यक्तियों को सवैतनिक अवकाश देने का प्रावधान है. यह पहल श्रमिकों को उनके मताधिकार का प्रयोग करने के लिए प्रेरित करेगी और लोकतंत्र को मजबूत बनाने में सहायक सिद्ध होगी. विभाग ने सभी होटल प्रबंधन से इस निर्णय का सख्ती से पालन करने की अपील की है.डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है
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