गया. वाहन पथकर, हरित कर, अस्थायी निबंधन फीस व व्यापकर कर पर सर्व क्षमा योजना का लाभ उठाने के लिए अब केवल दो दिन शेष बचें हैं. 31 मार्च 2025 तक सभी टैक्स डिफॉल्टर वाहन मालिक और व्यापारियों के लिए एक सुनहरा मौका है. यह जानकारी शनिवार को जिला परिवहन पदाधिकारी राजेश कुमार ने दी. डीटीओ ने बताया कि यह आखिरी मौका है. इस योजना के तहत वाहन मालिकों को एकमुश्त बकाया टैक्स जमा करने पर अर्थदंड और ब्याज में छूट दी जा रही है यदि आपने अब तक अपने वाहन का टैक्स जमा नहीं किया है या किसी कारणवश देरी हुई है तो इस योजना का लाभ उठाकर आर्थिक दंड से बचा जा सकता है. इस बाबत रविवार यानी 30 मार्च को भी डीटीओ कार्यालय खुला रखने का निर्णय लिया गया है, ताकि संबंधित लोग टैक्स जमा कर सर्व क्षमा योजना का लाभ ले सके. डीटीओ ने बताया कि 31 मार्च के बाद सर्व क्षमा योजना का लाभ नहीं मिलेगा. यह योजना 18 सितंबर 2024 से 31 मार्च 2025 तक प्रभावी है. इस दौरान टैक्स डिफॉल्टर निबंधित ट्रेक्टर-ट्रेलर के वाहन स्वामी, टैक्स डिफॉल्टर बैट्री चालित (इलेक्ट्रिक) वाहन स्वामी, टैक्स डिफॉल्टर निबंधित/अनिबंधित परिवहन/ गैर परिवहन वाहन स्वामी और ट्रेड टैक्स डिफॉल्टर वाहन डीलर उठा सकते हैं.
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