गया. अफीम तस्करी के एक मामले में सोमवार को अदालत में दोषी तीन दोषियों को 10-10 साल की सजा सुनायी. साथ ही एक लाख रुपये का अर्थ दंड भी लगाया. जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश दशम सुकून कुमार मांझी की अदालत में अभियुक्त छोटू कुमार गौतम कुमार व विकास कुमार को यह सजा सुनायी. इस मामले के विशेष लोक अभियोजक सादुल्लाह फारूकी ने बताया कि इस मामले में सहायक अवर निरीक्षक फारुख अजय अंसारी ने प्राथमिकी दर्ज करवाई थी. प्राथमिकी में उन्होंने कहा था कि 3 मार्च 2022 को यह तीनों अभियुक्त एक होटल के पास खड़े थे. जैसे ही सशस्त्र बल को देखकर यह तीनों भागने लगे. खदेड़ कर पकडो जाने पर उनकी गाड़ी की डिक्की से छह किलोग्राम अफीम बरामद किया गया. इस मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से सात गवाहों की गवाही हुई या मामला बाराचट्टी थाना कांड संख्या 189/ 2022 से संबंधित है.
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