वन अपराध नहीं करें, जगलों के संरक्षण में सहयोग करें
Published by : Prabhat Khabar News Desk Updated At : 19 Jun 2024 8:39 PM
वरीय अधिकारी के निर्देश पर वन प्रक्षेत्र इमामगंज के द्वारा पर्यावरण संरक्षण के लिए आम जनों को ध्वनि विस्तारक यंत्र के माध्यम से जागरूक किया गया.
इमामगंज/डुमरिया. वरीय अधिकारी के निर्देश पर वन प्रक्षेत्र इमामगंज के द्वारा पर्यावरण संरक्षण के लिए आम जनों को ध्वनि विस्तारक यंत्र के माध्यम से जागरूक किया गया. रेंजर कुलदीप चौहान ने बताया कि पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग वन प्रक्षेत्र इमामगंज की ओर से डुमरिया की छकरबंधा पंचायत के छकरबंधा, बरहा, तारचुआं, मोहलनिया, बलथरवा, कचनार, पिपरेहट इसके अलावा भोकहा पंचायत के भोकहा, रबदी आदि गांवों में आम जनों को ध्वनि विस्तारक यंत्र के माध्यम से सर्व साधारण को सूचित किया गया कि पर्यावरण के संरक्षण में सहयोग करें. यदि किसी व्यक्ति के द्वारा कोई भी वन अपराध किया जाता है, जैसे जंगल के हरे पेड़-पौधों को काटना, छांटना या अवैध पतन करना, जंगल में आग लगाना इत्यादि तो उक्त व्यक्ति के विरुद्ध भारतीय वन अधिनियम 1927 (बिहार संशोधन अधिनियम 1989) की सुसंगत धाराओं के तहत कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई की जायेगी. इसलिए आपसे अपील है की कोई भी वन अपराध नहीं करें. साथ ही साथ कृषकों को बताया गया की हमारे विभाग में कृषि वानिकी नाम की एक योजना चल रही है. जिनके तहत प्रत्येक पौधे 10 रुपये की दर से सिक्योरिटी मनी जमा कर किसी भी विभागीय नर्सरी से पौधे प्राप्त कर सकते है और यदि इस पौधे को तीन वर्ष तक जीवित रख लेते है तो 60 रुपये प्रत्येक पौधे एवम 10 रुपये सिक्योरिटी मनी कुल 70 रुपये वापस किये जायेंगे. लगाये गये कुल पौधों का कम से कम 50 प्रतिशत जीवित रहना अनिवार्य है. इस मौके पर वनरक्षी कुंदन कुमार, मिथिलेश कुमार, रूकेश कुमार व नीरज कुमार उपस्थित थे.
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