हत्या के मामले में एक अभियुक्त दोषी करार
Published by : Prabhat Khabar News Desk Updated At : 31 Jul 2024 7:51 PM
हत्या के एक मामले में अदालत ने बुधवार को एक अभियुक्त को दोषी करार दिया. अपर जिला व सत्र न्यायाधीश दशम सुकून कुमार मांझी की अदालत ने अभियुक्त विक्रम कुमार यादव को दोषी करार दिया.
गया. हत्या के एक मामले में अदालत ने बुधवार को एक अभियुक्त को दोषी करार दिया. अपर जिला व सत्र न्यायाधीश दशम सुकून कुमार मांझी की अदालत ने अभियुक्त विक्रम कुमार यादव को दोषी करार दिया. अभियुक्त विक्रम कुमार यादव फतेहपुर थाना क्षेत्र का रहनेवाला है. इस मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से अपर लोक अभियोजक अतहर इमाम व कुमार रोशन सिंह ने अभियोजन की तरफ से अपना पक्ष रखा. उन्होंने बताया कि इस मामले में मृतक के भाई रईस कुमार ने प्राथमिकी दर्ज करायी थी. दो फरवरी 2019 को जब वह और उनके भाई बाजार से घर की ओर लौट रहे थे, तो लौटने के क्रम में मेदिनीपुर के पास पहले से घात लगाये बैठे विक्रम कुमार के साथ अन्य आठ लोग भी थे. जिन्होंने उनके भाई सत्येंद्र यादव उर्फ छोटू यादव को कनपटी में गोली मार दी. इस कारण घटनास्थल पर ही उनकी मौत हो गयी थी. यह घटना राजनीतिक विद्वेष के कारण हुई. इस मामले मे अभियोजन पक्ष की ओर से कुल सात गवाहों की गवाही हुई. अदालत ने इस मामले में दोनों पक्षों को सुनने के बाद दोषी विक्रम कुमार को धारा 302 तथा 27 आर्म्स एक्ट के तहत दोषी पाया. अदालत ने इस मामले में सजा के बिंदु पर सुनवाई की तिथि पांच अगस्त को निर्धारित की गयी है. यह मामला फतेहपुर थाना कांड संख्या 39/2019 से संबंधित है.
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