गया जी : अपहरण और छेड़छाड़ के मामले में अदालत ने आरोपी को साक्ष्य के अभाव में किया बरी

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अपहरण व छेड़छाड़ मामले में साक्ष्य के अभाव मे एक आरोपी बाइज्जत बरी

सांकेतिक तस्वीर

अपहरण और छेड़छाड़ के गंभीर मामले में अदालत ने एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है. साक्ष्य के अभाव में आरोपी करण कुमार को कोर्ट ने बरी कर दिया है. यह फैसला अभियोजन पक्ष की दलीलों और बचाव पक्ष की मजबूती को दर्शाता है.

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अपहरण व छेड़छाड़ मामले में अदालत ने एक आरोपी को साक्ष्य के अभाव में बाइज्जत बरी कर दिया है. पोक्सो कोर्ट के विशेष न्यायाधीश रचना अग्रवाल की अदालत ने आरोपी करण कुमार को बाइज्जत बरी किया है. करण कुमार शास्त्री नगर भुइट्टोली का रहने वाला है.

इस मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से प्रभारी विशेष लोक अभियोजक कमलेश कुमार सिन्हा ने अपना पक्ष रखा. उन्होंने बताया कि इस मामले में पीड़िता की मां ने प्राथमिकी दर्ज करवाई थी. अपनी प्राथमिकी में उसने कहा था कि 7 अक्टूबर 2025 को स्कूल जाने के क्रम में मेरी बेटी का अपहरण कर लिया गया था.

पांच गवाहों की हुई गवाही, बचाव पक्ष ने रखा मजबूत पक्ष

इस मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से कुल पांच गवाहों की गवाही कराई गई. अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद साक्ष्य के अभाव में आरोपी को बाइज्जत बरी कर दिया.

बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता अनिल कुमार आजाद व अलका कुमारी ने अदालत में अपना पक्ष रखा था.

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Krishan Kumar Pathak

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