आर्म्स एक्ट में नक्सली कमांडर दोषी करार

Published at :12 May 2017 8:32 AM (IST)
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आर्म्स एक्ट में नक्सली कमांडर दोषी करार

गया : त्वरित न्यायालय प्रथम दिग्विजय सिंह की अदालत में आंती थाना कांड संख्या 08/07 में आर्म्स एक्ट मामले में अभियुक्त एरिया कमांडर हृदय रविदास उर्फ करिबा को दोषी करार दिया गया. इस कांड के सूचक आंती थाना प्रभारी जय प्रकाश पंडित ने अपनी प्राथमिकी में कहा कि आठ अप्रैल 2007 को उन्हें सूचना मिली […]

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गया : त्वरित न्यायालय प्रथम दिग्विजय सिंह की अदालत में आंती थाना कांड संख्या 08/07 में आर्म्स एक्ट मामले में अभियुक्त एरिया कमांडर हृदय रविदास उर्फ करिबा को दोषी करार दिया गया.
इस कांड के सूचक आंती थाना प्रभारी जय प्रकाश पंडित ने अपनी प्राथमिकी में कहा कि आठ अप्रैल 2007 को उन्हें सूचना मिली कि एमसीसी का उग्रवादी दस्ता हसनपुर गांव के पास आया हुआ है और वह किसी बड़ी घटना को अंजाम देने की फिराक में है. वहां फायरिंग हुई और इसी दौरान खदेड़ कर रविदास को पकड़ लिया गया. उसके पास से एक एसएलआर, 105 राउंड गोली, उग्रवाद से संबंधित साहित्य व पुलिस की वरदी बरामद की गयी थी. वहां से पुलिस ने लैंडमाइंस में प्रयोग की जानेवाली बैटरी भी बरामद की थी.
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