हत्या के मामले में एक को आजीवन कारावास

Updated at :01 Feb 2017 8:44 AM
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हत्या के मामले में एक को आजीवन कारावास

गया: अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सप्तम हशमुद्दीन अंसारी की अदालत में गुरुआ थाना कांड संख्या-165/13 में अभियुक्त अविनाश प्रसाद को आजीवन कारावास की सजा सुनायी गयी. घटना 22 नवंबर 2013 की है. इस दिन सूचक जगदीश प्रसाद अपने घर पर थे, तभी उनके बगल में रहनेवाले अविनाश प्रसाद उसके घर पर पहुंचे और आरोप […]

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गया: अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सप्तम हशमुद्दीन अंसारी की अदालत में गुरुआ थाना कांड संख्या-165/13 में अभियुक्त अविनाश प्रसाद को आजीवन कारावास की सजा सुनायी गयी. घटना 22 नवंबर 2013 की है. इस दिन सूचक जगदीश प्रसाद अपने घर पर थे, तभी उनके बगल में रहनेवाले अविनाश प्रसाद उसके घर पर पहुंचे और आरोप लगाया कि वह महुआ बेचते हैं, इसकी शिकायत पुलिस को वही करता है.

इस पर उसने कहा था कि वह मजदूरी करता है व शिकायत से इसका कोई लेना-देना नहीं है. उसके इतना कहते ही अविनाश ने अपने साथ लायी लाठी से जगदीश पर वार कर दिया था. हो-हल्ला करने पर उसकी पत्नी व बेटी वहां पहुंच गयी. उसी वक्त अविनाश ने टांगी से उसके सिर पर वार कर दिया था, जिससे उसके सिर में गंभीर जख्म आ गया था.

उसने टांगी से ही उसकी गरदन पर भी वार किया था, लेकिन वह झुक गया, जिस कारण टांगी उसके मुंह पर लग गयी. उसे इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया था, जहां इलाज के दौरान जगदीश प्रसाद ने पुलिस को घटना का पूरा ब्योरा दिया था. बयान देने के कुछ देर बाद प्रसाद की मौत हो गयी थी.
सरकारी वकील अरविंद कुमार व बचाव पक्ष की ओर से अफसर अली खान ने अपना पक्ष रखा. अदालत ने आजीवन कारावास के साथ 20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है.
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