56 केंद्रों पर होगी इंटर परीक्षा
Edited by Prabhat Khabar Digital Desk
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गया: आगामी 24 फरवरी से हाेनेवाली इंटरमीडिएट की परीक्षा जिले के 56 केंद्राें पर हाेगी. परीक्षा में इस बार जिले से 63,430 छात्र-छात्राएं शामिल हाेंगे. इनमें 37,038 छात्र व 26,392 छात्राएं हैं. कदाचार व अन्य गतिविधियों पर नजर रखने के लिए बड़े परीक्षा केंद्राें में तीन व छाेटे परीक्षा केंद्राें में दाे सीसीटीवी कैमरे लगाये […]
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गया: आगामी 24 फरवरी से हाेनेवाली इंटरमीडिएट की परीक्षा जिले के 56 केंद्राें पर हाेगी. परीक्षा में इस बार जिले से 63,430 छात्र-छात्राएं शामिल हाेंगे. इनमें 37,038 छात्र व 26,392 छात्राएं हैं. कदाचार व अन्य गतिविधियों पर नजर रखने के लिए बड़े परीक्षा केंद्राें में तीन व छाेटे परीक्षा केंद्राें में दाे सीसीटीवी कैमरे लगाये जायेंगे. ये बातें समाहरणालय सभागार में मंगलवार काे आयाेजित विधि व्यवस्था की बैठक में डीएम कुमार रवि ने कहीं. बैठक में डीएम ने निर्देश दिया कि सभी केंद्राें पर परीक्षा के समय तक 200 मीटर की परिधि तक धारा 144 लागू रहेगी. डीएम ने परीक्षा अवधि में फाेटाेकॉपी की दुकानाें पर भी कड़ी नजर रखने व कदाचार करते पकड़े जाने पर परीक्षार्थियों व अभिभावकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का निर्देश दिया.
सरस्वती पूजा में रहेगी ध्वनि प्रदूषण पर नजर : डीएम ने सरस्वती पूजा, पंचायत चुनाव, शराबबंदी, अतिक्रमण व डाेभी चेकपाेस्ट समेत कई जगहों पर भी विधि व्यवस्था की समीक्षा की. उन्होंने कहा कि हाइकोर्ट के आदेश के आलाेक में सरस्वती पूजा में जुलूस, डीजे व अश्लील गाने बजाने पर प्रतिबंध रहेगा. हाइकोर्ट ने राज्य के सभी नगर निकाय क्षेत्रों में ध्वनि प्रदूषण करनेवाले यंत्राें के उपयाेग को नियंत्रित करने का भी निर्देश दिया है.
सार्वजनिक स्थलों की बाहरी सीमाओं पर लाउडस्पीकर या पब्लिक एड्रेस सिस्टम या किसी अन्य प्रकार के ध्वनि उत्पन्न करनेवाले यंत्रों का प्रयाेग किया जा रहा हाे, तो शोर का स्तर उस क्षेत्र के लिए तय मानक ध्वनि स्तर, 10 डीबी (ए) व 75 डीबी (ए) जाे भी कम हाे, से अधिक नहीं हाेगा. किसी व्यक्ति द्वारा रात 10 बजे से सुबह छह बजे तक ढाेल, ट्रंपेट या किसी अन्य प्रकार के शाेर उत्पन्न करनेवाले वाद्य यंत्रों का उपयाेग नहीं किया जायेगा. आवासीय क्षेत्र में किसी भी वाहन द्वारा रात 10 बजे से सुबह छह बजे तक (विशेष परिस्थिति काे छाेड़ कर) हाॅर्न का उपयाेग नहीं किया जायेगा. सुबह छह बजे से रात 10 बजे तक निर्धारित ध्वनि प्रदूषण की सीमा से बाहर का शाेर उत्पन्न करनेवाले पटाखे फोड़ने पर भी रोक रहेगी.
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