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गया : दुष्कर्म मामले में सात साल की कैद

Updated at : 09 Feb 2019 7:29 AM (IST)
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गया :  दुष्कर्म मामले में सात साल की कैद

गया : दुष्कर्म के एक मामले में मोहनपुर निवासीकमलेश चौधरी को अदालत ने शुक्रवार को सात साल की सजा सुनायी. अपर जिला व सत्र न्यायाधीश प्रथम अशोक कुमार पांडे की अदालत में मोहनपुर थाना कांड संख्या 44/07 में मोहनपुर के जमुआर गांव निवासी कमलेश चौधरी को उक्त सजा सुनाई. इस मामले के सूचक पीड़िता ने […]

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गया : दुष्कर्म के एक मामले में मोहनपुर निवासीकमलेश चौधरी को अदालत ने शुक्रवार को सात साल की सजा सुनायी. अपर जिला व सत्र न्यायाधीश प्रथम अशोक कुमार पांडे की अदालत में मोहनपुर थाना कांड संख्या 44/07 में मोहनपुर के जमुआर गांव निवासी कमलेश चौधरी को उक्त सजा सुनाई.

इस मामले के सूचक पीड़िता ने अपनी प्राथमिकी में कहा कि तीन मई 2007 को जब वह अपनी बहन के साथ शौच के लिए जा रही थी उसी समय उसी गांव के कमलेश चौधरी पिस्तौल का भय दिखा कर दोनों बहनों को पकड़ कर अगवा कर लिया.

किसी तरह एक बहन अपना हाथ छुड़ा के भाग गयी. दूसरी बहन को उक्त अभियुक्त ने कोदवरी के जंगल में ले जाकर दुष्कर्म किया. इस मामले में अदालत में दोनों पक्षों को सुनने के बाद अभियुक्त कमलेश चौधरी को सात साल की सजा सुनाई व 10000 का अर्थदंड भी लगाया.

इस मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से अपर लोक अभियोजक विद्या भूषण शर्मा व बचाव पक्ष की ओर से अरुण शर्मा ने अपना पक्ष रखा. इस मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से कुल 11 गवाहों की गवाही हुई व बचाव पक्ष की ओर से दो गवाहों की गवाही हुई. अदालत ने अपने आदेश में यह भी कहा कि पीडिता को दो लाख रुपये मुआवजा सरकार की तरफ से दिया जाये.

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