गया : दुष्कर्म के एक मामले में अदालत ने सोमवार को एक अभियुक्त को दोषी करार दिया. अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम अशोक कुमार पांडेय की अदालत में मोहनपुर थाना कांड संख्या 44/07 में मोहनपुर के जमुआर गांव निवासी कमलेश चौधरी को दोषी करार दिया.
उक्त मामले की शिकायतकर्ता मोहनपुर थाना की पीड़िता ने बताया कि दो मई 2007 को जब वह अपनी चचेरी बहन के साथ सुबह में शौच के लिए गयी थी तभी उसी गांव के कमलेश चौधरी ने पिस्तौल का भय दिखा कर दोनों का अपहरण कर दुष्कर्म करने का प्रयास किया.
चचेरी बहन किसी तरह उसके चंगुल से भाग गयी. लेकिन उसके साथ आरोपित ने दुष्कर्म किया. अदालत ने इस मामले में दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की दलील सुनने के बाद अभियुक्त कमलेश चौधरी को दोषी करार दिया.
इस मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से विद्या भूषण शर्मा ने अपना पक्ष रखा. अभियोजन पक्ष की ओर से कुल 11 गवाहों की गवाही हुई.