वैशाली के युवक को चार साल कैद की सजा
Updated at : 26 Sep 2018 4:44 AM (IST)
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गया : चार किलो गांजा बरामदगी के एक मामले में वैशाली के रुस्तमपुर थाने के बहरामपुर निवासी प्रमोद कुमार को मंगलवार को गया की अदालत ने चार साल कैद की सजा सुनायी. अपर जिला व सत्र न्यायाधीश (प्रथम) सह एनडीपीएस की अदालत में रेल थाना कांड संख्या 68/17 में अभियुक्त प्रमोद कुमार के पास से […]
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गया : चार किलो गांजा बरामदगी के एक मामले में वैशाली के रुस्तमपुर थाने के बहरामपुर निवासी प्रमोद कुमार को मंगलवार को गया की अदालत ने चार साल कैद की सजा सुनायी. अपर जिला व सत्र न्यायाधीश (प्रथम) सह एनडीपीएस की अदालत में रेल थाना कांड संख्या 68/17 में अभियुक्त प्रमोद कुमार के पास से चार किलो गांजा बरामद किया गया था.
इस मामले के सूचक रेल थानाध्यक्ष परशुराम सिंह ने अपनी प्राथमिकी में कहा कि गुप्त सूचना के आधार पर नौ मार्च 2017 को पूर्वा एक्सप्रेस से चार किलो गांजा के साथ अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया था. अदालत ने इस मामले में दोनों पक्षों को सुनने के बाद अभियुक्त प्रमोद कुमार को चार साल की सजा व 25 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनायी.
अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक सादुल्ला फारुकी व बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता परवेज ने बहस की. इस मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से कुल छह लोगों की गवाही हुई. अदालत ने 19 सितंबर को इस मामले में अभियुक्त प्रमोद कुमार को दोषी ठहराया था.
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