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देह व्यापार के सरगना पति-पत्नी को आजीवन कारावास, गया की अदालत ने पहली बार सुनायी बड़ी सजा

गया : अनैतिक देह व्यापार के धंधे को लंबे समय से चला रहे पाचू सिंह व उसकी पत्नी छाया देवी को अपर जिला व सत्र न्यायाधीश प्रथम सच्चिदानंद सिंह की अदालत ने मंगलवार को आजीवन कारावास की सजा सुनायी. सजा सुनाये जाने के दौरान छाया देवी व उसके पति सकते में आ गये. यही नहीं, […]

गया : अनैतिक देह व्यापार के धंधे को लंबे समय से चला रहे पाचू सिंह व उसकी पत्नी छाया देवी को अपर जिला व सत्र न्यायाधीश प्रथम सच्चिदानंद सिंह की अदालत ने मंगलवार को आजीवन कारावास की सजा सुनायी. सजा सुनाये जाने के दौरान छाया देवी व उसके पति सकते में आ गये. यही नहीं, कटघरे में खड़ी पाचू सिंह की पत्नी फफक पड़ी और बैठ गयी. सजा सुनाये जाने से संबंधित मामला वर्ष 2015 में प्रकाश में आया था. संबंधित मामले में पूजा मजूमदार को पाचू सिंह कोलकाता से लाकर गया के रेडलाइट एरिया के गुप्त स्थान में रखा था और उसे देह व्यापार के धंधे में जबरन धकेल दिया था.

गौरतलब है कि पूजा मजूमदार की मां लक्ष्मी मजूमदार ने कोतवाली में वर्ष 2015 में मुकदमा दर्ज कराया था. इस मामले में अभियाेजन पक्ष की ओर से कुल 15 लोगों की गवाही दर्ज करायी गयी थी. बचाव पक्ष की ओर से पांच गवाह भी पेश किये गये थे. इस पूरे मामले में पुलिस जांच अधिकारी की भूमिका सराहनीय रही. लक्ष्मी मजूमदार द्वारा दायर किये गये मुकदमे के आधार पर पुलिस द्वारा की गयी कार्रवाई के दौरान रेड लाइट एरिया से नौ युवतियां बरामद की गयी थीं. उनमें से एक पूजा मजूमदार भी शामिल थी.

बताया गया है कि बरामद की गयी युवतियां आसनसोल व पश्चिम बंगाल की रहनेवाली थीं. इनमें चार ने अदालती कार्रवाई के तहत अपनी गवाही में कहा था कि सुबह पांच बजे से लेकर रात नौ बजे तक उनसे धंधा कराया जाता था. अभियोजन पक्ष की ओर से पाॅक्सो एक्ट के विशेष लोक अभियोजक कैसर सर्फुद्दीन व जस्टिस एंड केयर (एनजीओ) के अधिवक्ता सुनील कुमार, सुमित कुमार और देवाशीष टंडन ने अपना मजबूती के साथ पक्ष रखा.

इन धाराओं के तहत सुनायी गयी सजा
अदालत ने दोनों पक्षों के सुनने के बाद पांचू सिंह को सेक्शन 4 एंड 6 में आजीवन कारावास व एक लाख रुपये जुर्माना, धारा 12 में तीन वर्ष और 50 हजार रुपये जुर्माना, धारा 376 में आजीवन व एक लाख रुपये जुर्माना और पाचू सिंह व छाया देवी दोनों को 376/114 में आजीवन कारावास व एक-एक लाख रुपये जुर्माना व 366 ए में 10 वर्ष और पचास-पचास हजार रुपये जुर्माना, 373 में 10 साल व पचास- पचास हजार रुपये, 370 में आजीवन और एक-एक लाख जुर्माना, धारा 3,4,5, 6,7,9 आइटीपी के तहत तय सजा व 153000 जुर्माने की सजा सुनायी. जुर्माने की कुल राशि 10 लाख 58 हजार में से आधी राशि पीड़िता व आधी राशि सरकार को देने का आदेश अदालत ने दिया है.

बताया गया है कि जुर्माने की आधी राशि पीड़िता पूजा मजूमदार, पूजा मंडल, सुनीता परमानी व वर्षा सिंह को मिलेगी. शेष राशि सरकार के खाते में जायेगी. जस्टिस एंड केयर के अधिवक्ता सुनील कुमार ने कहा कि देह व्यापार एक सामाजिक बुराई है और दशकों से गया में चलता आ रहा है. इस मामले में पहली बार किसी अपराधी को बड़ी सजा सुनायी गयी है. इससे समाज में अच्छा संदेश जायेगा. पाचू सिंह ने न जाने कितनी बच्चियों की जिंदगी बर्बाद की होगी, कुछ कहा नहीं जा सकता है.

Prabhat Khabar Digital Desk
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