दहेज हत्या के आरोपित को 10 साल की कैद
Published by :Prabhat Khabar Digital Desk
Published at :22 Mar 2018 10:14 AM (IST)
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गया : अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश नवम सुरेश प्रसाद मिश्रा की अदालत में बुधवार को गुरुआ थाना कांड संख्या 121/13 में दहेज हत्या के एक मामले के अभियुक्त गुरुआ थाना क्षेत्र के रामपुर गांव नि वासी गौतम पासवान को 10 साल कैद की सजा सुनायी गयी. इस मामले के सूचक औरंगाबाद के बरई सलैया […]
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गया : अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश नवम सुरेश प्रसाद मिश्रा की अदालत में बुधवार को गुरुआ थाना कांड संख्या 121/13 में दहेज हत्या के एक मामले के अभियुक्त गुरुआ थाना क्षेत्र के रामपुर गांव नि वासी गौतम पासवान को 10 साल कैद की सजा सुनायी गयी. इस मामले के सूचक औरंगाबाद के बरई सलैया गांव नि वासी राजकुमार पासवान ने अपनी प्राथमिकी में कहा था कि मेरी पुत्री की शादी गौतम पासवान से वर्ष 2010 में हुई थी.
शादी के बाद से ही गौतम मोटरसाइकि ल की डिमांड को लेकर मेरी पुत्री को प्रताड़ित करते थे. जब मैंने उसके डिमांड को पूरा करने में असमर्थता जतायी, तो इसके परिणामस्वरूप 11 अगस्त 2013 को मेरी पुत्री को जान से मार दि या गया. इस मामले में अदालत ने दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की दलीलों को सुनने के बाद अभि युक्त गौतम पासवान को 10 साल की सजा व 10 हजार रुपये जुर्मा ने की सजा सुनायी.
साथ ही जुर्मा ना नहीं अदा करने की सूरत में एक साल की अति रिक्त सजा सुनायी गयी. अभियोजन पक्ष की ओर से अपर लोक अभियोजक कमल कि शोर पंडित ने अपना पक्ष रखा. कोर्ट के फैसले पर जता यी प्रसन्नता गया. जिले में पहली बार अनैतिक देह व्या पार मामले में कि सी आरोपित को कोर्ट ने दोषी करार दिया है. इसके लिए एक किरण आरोह नामक संस्था के दाधिकारियों ने प्रसन्नता जाहिर करते हुए सभी को बधाई दी है. इस संस्था का संबंध भी इन्हीं सब मामलों से जुड़े क्षेत्रों में कार्य करने का रहा है. संस्था के अध्यक्ष रीतू प्रिया ने बताया कि संस्था अब तक जि ले में लगभग 350 बच्चों व 60 लड़कि यों-महि लाओं को मुक्त कराने का काम किया है. अदालत के फैसले से उनके अभि यान को बल मिलेगा.
गौरतलब है कि अदालत ने अनैति क देह व्या पार मामले में पांचू व उनकी पत्नी छाया देवी को दोषी ठहराया है. संस्था के निदेशक मनोज कुमार ने कहा कि गया जि ले के पुलि सकर्मी, अधिकारी, समाजसेवी, अधिवक्ता, मीडि याकर्मी सभी को संस्था सम्मानित करेगी.
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