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बिहार : चुनाव आदर्श संहिता उल्लंघन के मामले में कृषि मंत्री प्रेम कुमार के खिलाफ अदालत ने लिया संज्ञान

Updated at : 18 Nov 2017 9:12 PM (IST)
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बिहार : चुनाव आदर्श संहिता उल्लंघन के मामले में कृषि मंत्री प्रेम कुमार के खिलाफ अदालत ने लिया संज्ञान

गया : बिहार में गया जिले की एक अदालत ने वर्ष 2010 बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान आदर्श चुनाव आचार संहिता के एक मामले में कृषि मंत्री प्रेम कुमार के खिलाफ आज संज्ञान लिया. गया के मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी रामानंद राम ने 2010 में संपन्न बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान चुनाव आयोग द्वारा निर्धारित वाहनों […]

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गया : बिहार में गया जिले की एक अदालत ने वर्ष 2010 बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान आदर्श चुनाव आचार संहिता के एक मामले में कृषि मंत्री प्रेम कुमार के खिलाफ आज संज्ञान लिया. गया के मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी रामानंद राम ने 2010 में संपन्न बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान चुनाव आयोग द्वारा निर्धारित वाहनों से अधिक का इस्तेमाल कर चुनाव प्रचार करने के एक मामले में प्रेम कुमार के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 171 एच के तहत संज्ञान लिया है.

कनीय अभियंता वसी अहमद के बयान पर आदर्श चुनाव आचार संहिता उल्लघंन करने के आरोप में प्रेम कुमार के खिलाफ सिविल लाइंस थाने में उक्त प्राथमिकी दर्ज करायी गयी थी. अभियंता वसी अहमद व्यय अधिकारी के तौर पर उस वक्त आदर्श आचार संहिता सुनिश्चित कराने के लिए प्रति नियुक्त थे.

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