Darbhanga News: दरभंगा. वाहन टैक्स डिफॉल्टर 31 मार्च तक सर्व क्षमा योजना का लाभ उठा सकेंगे. इस योजना के तहत टैक्स डिफॉल्टर वाहन स्वामी को बकाया पथकर, हरित कर, अस्थायी निबंधन का फीस और ट्रेड सर्टिफिकेट पर लगने वाले कर के एकमुश्त भुगतान पर अर्थदंड और ब्याज से मुक्ति दी जा रही है. परिवहन विभाग के सचिव संजय कुमार अग्रवाल के स्तर से जारी पत्र में कहा गया है कि विभिन्न कारणों से परिवहन, गैर परिवहन वाहन, टैक्टर- टेलर, बैट्री चालित (इलेक्ट्रिक) वाहन के स्वामी द्वारा ससमय कर जमा नहीं करने के कारण टैक्स डिफॉल्टर हो गए थे. कुछ ऐसे वाहन विक्रेता भी संज्ञान में आये हैं, जिनके पास व्यापार कर से संबंधित पुराने बकाये हैं. वे इसे जमा करने के लिए तैयार हैं, लेकिन बकाये से अधिक अर्थदंड लगने के कारण मूल कर की राशि भी नहीं दे पा रहे हैं. ऐसी स्थिति में जनहित को देखते हुए एकमुश्त टैक्स जमा करने पर विशेष छूट का प्रावधान किया गया है.
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